पाकिस्तानी सेना ने अवैध तरीके से कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार कर फांसी की सजा सुनाई है ICJ ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अपने फैसले की समीक्षा करे
संयुक्त राष्ट्र। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के मामले में वियना संधि का उल्लंघन किया है।
ICJ के अध्यक्ष अब्दुलाकावी यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में दिए अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में वियना संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है।
बता दें कि बुधवार को ICJ की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक रिपोर्ट पेश किया गया। इस दौरान यूसुफ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग ने 17 जुलाई के अपने फैसले में पाया कि पाकिस्तान ने वियना संधि के अनुच्छेद-36 के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया।
पाकिस्तान की जेल में बंद है कुलभूषण जाधव
बता दें कि इससे पहले ICJ ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को काउंसुलर एक्सेस दे। साथ ही यह भी कहा था कि जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करे।
कुलभूषण जाधव भारतीय सेना से रिटायर्ट एक नौसेना अधिकारी है, जिसे अप्रैल 2017 में पाकिस्तान सेना ने जासूसी का आरोप लगाकर मौत की सजा सुनाई है।
भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए ICJ में यह मुद्दा उठाया और कहा कि पाकिस्तान ने 1963 के वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस का उल्लंघन करते हुए कुलभूषण को मौत की सजा सुनाई है।
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