मुंबई

महाराष्ट्र में भी लाया जाएगा लव जिहाद के खिलाफ कानून! डिप्टी सीएम फडणवीस ने दिया बड़ा बयान

लव जिहाद कानून पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम लव जिहाद कानून के संबंध में अलग-अलग राज्यों में मौजूद कानूनों को देख रहे हैं। उसी के मुताबिक हम इसे तय करेंगे और तैयार करेंगे। हमने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

2 min read
Dec 09, 2022
devendra_fadnavis_new.jpg
Devendra Fadnavis

अब महाराष्ट्र में भी जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिसकी वजह से बीजेपी विधायक काफी समय से लव जिहाद कानून की मांग कर रहे हैं। जिसको लेकर महाराष्ट्र की शिंदे-फडणवीस सरकार जल्द राज्य में अधिनियम पेश कर सकती है। लव जिहाद कानून पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा बयान दिया हैं।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम लव जिहाद कानून के संबंध में अलग-अलग राज्यों में मौजूद कानूनों को देख रहे हैं। उसी के मुताबिक हम इसे तय करेंगे और तैयार करेंगे। हमने अभी तक इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लिया है। यह भी पढ़े: अगले दो साल में चमकेंगी मुंबई की सड़कें, इस परियोजना के तहत 500 कार्यों का भूमिपूजन

बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूद कानून में शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन, किसी से भी झूठा शादी करवाना, ऐसी शादी को बढ़ावा देना, कानून के तहत अपराध है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 से 5 साल की जेल और दो लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

इसके साथ ही कानून के मुताबिक यदि पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो चार से सात साल तक की जेल और कम से कम तीन लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर कोई संगठन इस अपराध में शामिल होता है तो 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

मध्य प्रदेश में और सख्त हो सकता है कानून: बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा था कि आदिवासी महिलाओं की जमीन हड़पने के मकसद से पुरुषों द्वारा शादी की जा रही है। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जरूरत पड़ने पर ‘‘लव जिहाद’’ के खिलाफ राज्य के मौजूदा कानून को और भी सख्त किया जाएगा। ताकि कोई भी अपराधी बख्शा न जाए।

Published on:
09 Dec 2022 05:24 pm