
MaharashtraLek Ladki Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली 'लेक लाडकी योजना' की आवेदन प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि अब पात्र माता-पिता ‘आपले सरकार’ पोर्टल (Aaple Sarkar) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की संख्या भी कम करने का फैसला किया है।
भाजपा नीत महायुति सरकार का उद्देश्य है कि लेक लाडकी योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र बेटियों तक पहुंचे। नई प्रक्रिया में आवेदन से लेकर लाभ की राशि मिलने तक कई प्रक्रियाओं को डिजिटल और आसान बनाया गया है।
सरकार ने पहले से पात्र लाभार्थियों को भी योजना का लाभ लेने का अवसर दिया है। 1 अप्रैल 2023 से पात्र लाभार्थी 15 अगस्त 2027 तक आवेदन कर सकेंगे।
इसके बाद पोर्टल पर दर्ज होने वाले नए मामलों के लिए बच्ची के जन्म के एक साल के भीतर आवेदन करना जरूरी होगा।
नई व्यवस्था में आधार नंबर के आधार पर जरूरी जानकारी ऑटो-फेच की जाएगी। लाभार्थी बच्ची, माता और पिता की ई-केवाईसी भी की जाएगी। इससे माता-पिता को बार-बार अलग-अलग दस्तावेज जमा करने की परेशानी नहीं होगी।
सरकार ने यह प्रक्रिया इसलिए आसान की है ताकि आवेदन में लगने वाला समय कम हो और पात्र परिवारों को योजना का लाभ जल्द मिल सके।
'लेक लाडकी योजना' के तहत बेटी को अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता मिलती है। नई प्रक्रिया में एक बार आवेदन करने के बाद अगले चरण के लाभ के लिए दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।
लाभ की राशि संबंधित बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे जमा की जाएगी। इसलिए बैंक खाते की अलग से जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ी जानकारी भी आवेदन के दौरान अलग से भरने की जरूरत नहीं होगी।
लेक लाडकी योजना के तहत बेटी के जन्म के बाद 5,000 रुपये, पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपये, छठी कक्षा में प्रवेश के समय 7,000 रुपये और 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 8,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके बाद बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर 75,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस तरह पात्र बेटी को योजना के तहत कुल 1,01,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिलता है।
लेक लाडकी योजना के तहत 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाली पात्र बेटियों को अलग-अलग चरणों में कुल 1 लाख 1 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का महाराष्ट्र का निवासी होना जरूरी है। इसके साथ परिवार के पास पीला या नारंगी राशन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा सरकार की ओर से निर्धारित आय और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना भी अनिवार्य है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से चलाई जा रही लेक लाडकी योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, उनका सशक्तिकरण करना और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।
मंत्री अदिति तटकरे के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने से योजना अधिक तेज, पारदर्शी और लाभार्थी-केंद्रित होगी। इससे राज्य की अधिक से अधिक पात्र बेटियों को योजना का आर्थिक लाभ मिल सकेगा।