मुंबई

Maharashtra: शिंदे गुट को बड़ा झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दशहरा रैली को लेकर दायर याचिका को किया खारिज

महाराष्ट्र में सियासी संग्राम कब खत्म होगा यह कहना अभी मुश्किल है। फिलहाल दशहरा रैली को लेकर संग्रान जारी है। इसी बीच बॉम्बे हाईकोर्ट से शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने शिंदे गुट द्वारा शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

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Sep 23, 2022
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CM Eknath Shinde

Dussehra Rally Row: मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के आयोजन को लेकर उद्धव और शिंदे गुट आमने-सामने हैं। यह पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा है। इसी बीच शिंदे गुट को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बीएमसी ने पहले ही दोनों गुटों को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है। अब कोर्ट ने इस मामले में शिंदे समूह की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 5 अक्टूबर को होने वाली दशहरा रैली की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सबसे पहले सवाल पूछा कि शिवाजी पार्क मैदान के लिए आवेदन किसने पहले किया था। ठाकरे गुट की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील एसपी चिनॉय ने कहा कि उद्धव गुट ने 22 और 26 अगस्त को आवेदन किया था।

वहीं शिंदे गुट के सदा सरवणकर ने 30 अगस्त को आवेदन किया था। उन्होंने कहा कि बीएमसी सिर्फ यही कारण बता रही है कि सरवणकर ने आवेदन किया था। वे बोले कि अगर उनकी कानून व्यवस्था खराब है तो यह उनकी समस्या है। रिकॉर्ड के हिसाब से हमें शिवाजी पार्क में रैली की इजाजत मिलनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोर्ट में कहा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता हैं। इसलिए उद्धव गुट का दावा गलत है। शिंदे खेमे के वकील मिलिंद साल्वे ने यह भी कहा कि शिवाजी पार्क एक खेलने का मैदान है और वह साइलेंट जोन है।

Published on:
23 Sept 2022 04:25 pm
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