
मुंबई के कई प्रतिष्ठित क्लबों और रेस्टोरेंट्स में खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन का मामला सामने आया है। आईएएस तुकाराम मुंडे की अगुवाई वाली खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के मुंबई विभाग ने शहर के हाई-प्रोफाइल क्लबों, कैंटीन और रेस्टोरेंट्स पर विशेष जांच अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान गंदे किचन, कॉकरोच और मक्खियों का प्रकोप तथा खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिलने पर द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) का फूड सेफ्टी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा MIG क्रिकेट क्लब समेत कुल पांच बड़े प्रतिष्ठानों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है।
यह कार्रवाई 24 से 27 जुलाई के बीच राज्यभर में चलाए गए विशेष अभियान का हिस्सा है। इस दौरान FDA ने महाराष्ट्र में कुल 81 होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों का निरीक्षण किया, जिसमें मुंबई के कई नामी क्लबों में गंभीर लापरवाही उजागर हुई।
बांद्रा (पूर्व) स्थित MIG क्रिकेट क्लब की जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। FDA के अनुसार क्लब में वैध FSSAI लाइसेंस के बिना थर्ड पार्टी कैटरिंग सेवा संचालित की जा रही थी।
निरीक्षण के दौरान रसोई में तिलचट्टे घूमते मिले। इसके अलावा कच्चे और पके हुए भोजन को एक साथ रखा जा रहा था, खाद्य पदार्थों का उचित तरीके से भंडारण नहीं किया गया था और भोजन व पानी की नियमित गुणवत्ता जांच भी नहीं कराई जा रही थी। इन सभी को खाद्य सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया।
मुंबई के प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) में भी निरीक्षण के दौरान रसोई की खराब स्वच्छता, झुरलों और मक्खियों की मौजूदगी तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। इसके बाद FDA ने CCI का खाद्य सुरक्षा लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
FDA की कार्रवाई केवल CCI और MIG क्रिकेट क्लब तक सीमित नहीं रही। अन्य प्रमुख क्लबों पर भी नियमों के उल्लंघन के कारण कार्रवाई की गई।
बीके जुहू जिमखाना और द अपर्णा जुहू जिमखाना में गंदगी और खाद्य पदार्थों के अनुचित भंडारण के कारण लाइसेंस संबंधी कार्रवाई की गई।
द विलिंग्डन स्पोर्ट्स क्लब का लाइसेंस खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने के कारण निलंबित किया गया।
वहीं गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब (मालाड पश्चिम) में वैध लाइसेंस के बिना कारोबार संचालित होता पाए जाने पर FDA ने 'स्टॉप बिजनेस' नोटिस जारी कर तत्काल व्यवसाय बंद करने का निर्देश दिया।
एफडीए का कहना है कि खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए राज्यभर में विशेष अभियान जारी रहेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से समझौता करने वाले किसी भी होटल, क्लब या रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।