विभिन्न बाजार के व्‍यापारी संघटनाओं ने अन्य वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति मांगी। व्यापारियों ने कोरोना की रोकथाम के नियमों का पालन करते हुए और बाजार में भीड़ न बड़े इसके लिए भी व्यापारियों ने सभी सहयोग करने की सहमति दी। जिसके बाद दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मुंबई.बीएमसी के बाजारों में पहले से ही जीवनावश्यक वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। अब अन्य वस्तुओं की दुकानों को भी शुरू करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। बाजारों में दोनों तरफ की दुकानें सम-विषम तारीख पर समय समय पर खोली जाएगी। और इस दौरान सबको कोरोना के प्रसार को रोकने से संबंधित सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। कंटेंमेंट जोन में बाजार में दुकानों को खोलना है कि नहीं इसका निर्णय संबंधित विभाग के सहायक आयुक्त लेंगे।
गौरतलब है कि बीएमसी के बाजार विभाग के तहत 92 बाजार है। 16 निजी बाजार और 95 बाजार समायोजन आरक्षण के तहत प्राप्त है। 23 मार्च से शुरू लॉक डाउन के बाद अत्यावश्यक / जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद है। उसके बाद 2 जून से रास्तों के दोनों तरफ की दुकानें सम व विषम तारीख के हिसाब से खोलने का निर्देश दिया गया। जिसके बाद विभिन्न बाजार के व्यापारी संघटनाओं ने अन्य वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति मांगी। व्यापारियों ने कोरोना की रोकथाम के नियमों का पालन करते हुए और बाजार में भीड़ न बड़े इसके लिए भी व्यापारियों ने सभी सहयोग करने की सहमति दी। जिसके बाद दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
बाजार में होटल और कैंटीन खोलने की अनुमति नहीं है। दुकान में सिर्फ 2 आदमी काम करने के लिए रहेंगे। प्रत्येक दुकानदार/व्यापारी को आरोग्य सेतू ऐप डाउनलोड करना आवश्यक होगा। नियमों का पालन न करने वाल दुकान को तत्काल बंद कर कार्रवाई की जाएगी।बीएमसी के 24 विभागों में कुछ कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया है। ऐसे जगह के बाजार के बारे में निर्णय लेने का अधिकार संबंधित विभाग के सहायक आयुक्त को दिया गया है।