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BMC Election: अब और देरी नहीं, 31 जनवरी 2026 तक कराएं स्थानीय निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का EC को निर्देश

Supreme Court on Maharashtra Local Body Elections: महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिकाओं, 257 नगर पालिकाओं, 26 जिला परिषदों और 289 पंचायत समितियों के चुनाव लंबित हैं।
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Updated: 16 Sep 2025, 4:19 PM IST
Supreme Court on Maharashtra Local Body Elections
तय समय पर हो स्थानीय निकाय चुनाव- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश (Patrika Photo)

महाराष्ट्र में कई वर्षों से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर मंगलवार (16 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को इन चुनावों के लिए 31 जनवरी 2026 तक का समय दिया है। इससे चुनाव आयोग और राज्य सरकार दोनों को बड़ी राहत मिली है।

दरअसल स्थानीय चुनाव के लिए जनवरी 2026 तक समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए राज्य चुनाव आयोग ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर मंगलवार (16 सितंबर) को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक की मोहलत दी है। अब चुनाव आयोग को इस तारीख तक चुनाव कराना अनिवार्य होगा।

दरअसल, राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। आयोग ने दलील दी थी कि कर्मचारियों की कमी, ईवीएम उपलब्ध न होना और त्यौहारों के कारण पहले दिए समय पर चुनाव कराना संभव नहीं है। अदालत ने इन कारणों पर गौर करते हुए आयोग को 31 जनवरी 2026 तक का समय दिया।

बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले चार से पांच वर्षों से ओबीसी आरक्षण और अन्य कानूनी अड़चनों के चलते स्थानीय निकाय चुनाव टलते आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 6 मई में हुई सुनवाई में आयोग को चार महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। इसके बाद आयोग ने वार्ड का पुनर्गठन, आरक्षण तय करना और मतदाता सूची का अद्यतन जैसी प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि, व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए आयोग ने समय सीमा बढ़ाने की गुहार लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब 31 जनवरी 2026 तक हर हाल में चुनाव कराना अनिवार्य होगा। अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग अपनी मांगें राज्य सरकार तक औपचारिक रूप से पहुंचाए और ईवीएम तथा कर्मचारियों की कमी जैसी समस्याओं का समाधान राज्य सरकार के सहयोग से निकाला जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है कि वह ईवीएम और कर्मचारियों की मांग के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजे। कोर्ट ने आयोग को एक समय-सारिणी भी दी है कि सभी मांगों को कैसे पूरा किया जा सकता है और काम के चरण क्या होंगे।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी भी की कि पिछली बार आयोग ने चार महीने में चुनाव कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक यह काम पूरा नहीं हुआ, जिससे उसकी लापरवाही साफ झलकती है।

बता दें कि महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) समेत 29 नगर निगमों (महानगरपालिका), 257 नगर पालिकाओं, 26 जिला परिषदों और 289 पंचायत समितियों के चुनाव लंबित हैं।

Updated on:
16 Sep 2025, 4:19 PM IST
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