नारायणपुर

स्कूल से जल्दी लौटूंगा’, लेकिन पहुंची लाश… तेज रफ्तार कार की टक्कर से 8 वर्षीय मासूम की मौत, पिता गंभीर

Road Accident: घर से निकलते वक्त 8 वर्षीय मासूम ने मुस्कुराते हुए कहा था कि स्कूल से जल्दी लौटूंगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी लाश घर पहुंची। दरअसल, तेज रफ्तार कार की जोरदार टक्कर ने उसकी जिंदगी छीन ली। हादसे में उसके पिता, जो उसे स्कूल छोड़ने जा रहे थे, गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती हैं।
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सड़क हादसा। फोटो: पत्रिका

Chhattisgarh Road Accident: नगर के कलेक्टोरेट मार्ग स्थित एजी सिनेमा हॉल के सामने शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें केंद्रीय विद्यालय जा रहे 8 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। दुर्घटना में छात्र के पिता भी घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है।

हादसे का विवरण

मिल रही जानकारी के अनुसार, ग्राम माहका डाकपारा निवासी भौमिक दीपक (8 वर्ष) अपने पिता के साथ स्कूटी (सीजी 07 एलयू 3445) से सुबह लगभग 8:15 बजे स्कूल जा रहे थे। जैसे ही वे एजी सिनेमा हॉल के समक्ष पहुंचे, तेज रफ्तार सफेद एक्सएल6 कार (सीजी 08 एवाई 9411) ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े। भौमिक को सिर, नाक और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। राहगीरों ने तुरंत दोनों को जिला अस्पताल नारायणपुर पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के दौरान भौमिक को मृत घोषित कर दिया गया। पिता की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

Chhattisgarh Road Accident: स्थानीय लोगों में शोक और आक्रोश

घटना से परिवार, ग्रामवासी और स्थानीय नागरिक शोकाकुल हैं। लोगों ने सड़क पर गति नियंत्रण और यातायात निगरानी बढ़ाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। रोते-बिलखते परिजनों ने बताया कि मासूम ने घर पर कहा स्कूल से जल्द आउंगा और ये दर्दनाक हादसा (Road Accident) हो गया।

सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल

इस हादसे ने नगर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं एवं लापरवाह ड्राइविंग को लेकर गंभीर चिंता खड़ी की है। अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन ने विशेष रूप से स्कूल समय पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।

पुलिस कार्रवाई

नारायणपुर थाना पुलिस ने वाहन और स्कूटी जब्त की। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा मामला बीएसएन 2023 की धारा 281125(ए), 106(1) एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 के तहत दर्ज कर विवेचना शुरू की।

Updated on:
01 Dec 2025 01:42 pm
Published on:
01 Dec 2025 01:42 pm