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Aaradhya Bachchan: ऐश्वर्या राय की बेटी का Fake Video अब भी ऑनलाइन, आराध्या बच्चन ने फिर खटखटाया Delhi HC का दरवाजा

Fake Video Case: अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) की बेटी आराध्या बच्चन ने अपनी पिछली याचिका में कहा था कि यूट्यूब, सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर उनकी हेल्थ को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है।

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Feb 03, 2025
Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai with their Daughter Aradhya

Aaradhya Bachchan Fake Videos Case

Fake Video Case: अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) की बेटी आराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan) ने दिल्ली हाई कोर्ट में में एक नई याचिका दायर की है। आराध्या बच्चन ने HC में याचिका कर कई वेबसाइटों और यूट्यूब से उनकी हेल्थ के बारे में फर्जी और भ्रामक जानकारी हटाने का अनुरोध किया है।

Google, बॉलीवुड टाइम्स समेत कई वेबसाइटों को दिया था निर्देश

ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले आदेश के अनुसरण में यह नई याचिका दायर की। आराध्या बच्चन ने अपनी पिछली याचिका में कहा था कि यूट्यूब, सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर उनकी हेल्थ को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। आराध्या बच्चन की सुनवाई पर कोर्ट ने सर्च इंजन दिग्गज गूगल (Google), मनोरंजन सोशल मीडिया अकाउंट बॉलीवुड टाइम्स और अन्य वेबसाइटों को वह सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया था।

Google को जारी किया नोटिस

उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान अभिनेता अमिताभ बच्चन की 13 वर्षीय पोती की ओर से दायर याचिका पर गूगल को नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने 20 अप्रैल, 2023 को यूट्यूब को आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य के बारे में फर्जी वीडियो तुरंत हटाने का निर्देश दिया था। उन्होंने एक याचिका दायर कर कहा था कि यूट्यूब पर फर्जी और भ्रामक वीडियो में उन्हें गंभीर रूप से बीमार दिखाया गया है। आराध्या बच्चन ने अपनी पिछली याचिका में कहा था कि कुछ वीडियो में तो यह भी दावा किया गया है कि वह अब नहीं रहीं।

हर व्यक्ति को सम्मान का अधिकार है- कोर्ट

कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति को चाहे वह कोई सेलिब्रिटी हो या नहीं सम्मान का अधिकार है। खासकर जब बात उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की हो तब यह और भी जरुरी हो जाता है। आराध्या बच्चन ने कुछ वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की ओर से हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के बाद दूसरी याचिका दायर की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को निर्धारित की गई है।

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