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सिक्योरिटी गार्ड ने AIIMS Delhi में महिला मरीज से की बदसलूकी, FIR दर्ज

AIIMS Delhi Security Guard: एम्स नई दिल्ली में महिला मरीज के साथ गलत व्यवहार के मामले में एक सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में शिकायत भी दर्ज कर ली है।
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AIIMS Delhi में महिला मरीज से गलत व्यवहार। सिक्योरिटी गार्ड बर्खास्त। (इमेज सोर्स: शाहिद एक्स यूजर अकाउंट स्क्रीनशॉट)

AIIMS Delhi Woman Patient Safety: नई दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में महिला मरीज के साथ अनुचित व्यवहार के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। AIIMS ने सुरक्षा गार्ड को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही संबंधित निजी सुरक्षा एजेंसी पर भी जुर्माना लगाया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक, मामले में पुलिस शिकायत दर्ज कर ली है।

शिकायत के बाद AIIMS ने लिया एक्शन

AIIMS नई दिल्ली की ओर से शनिवार को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, महिला मरीज के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायत मिलने के बाद मामले में तुरंत कार्रवाई की गई। AIIMS के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी सुरक्षा गार्ड को नौकरी से निकाल दिया गया है। जिस निजी सुरक्षा एजेंसी के जरिए वह AIIMS में तैनात था, उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

पुलिस में शिकायत दर्ज

AIIMS ने मामले को पुलिस के पास भी भेज दिया है। संस्थान की ओर से पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है, ताकि मामले की आगे जांच और कानूनी कार्रवाई की जा सके। दिल्ली एम्स ने कहा कि मामले में जवाबदेही तय करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

महिला सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस

दिल्ली एम्स ने महिला मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर अपनी नीति दोहराई। AIIMS ने कहा कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह के उत्पीड़न या दुर्व्यवहार को लेकर उसकी जीरो टॉलरेंस नीति है। संस्थान के मुताबिक, सभी मरीजों और उनके परिजनों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया की जानी है। AIIMS ने भी कहा है कि वह इस मामले में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई जारी रखेगा।

मासूम बच्ची से बदसलूकी मामले में दोषी को फांसी की सजा

एक अन्य केस में बीते कल यानी कि 7 अगस्त को 8 वर्षीय मासूम बच्ची से बदसलूकी मामले में बड़ी अपडेट सामने आई थी। पालघर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई। साथ ही 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

पूरा मामला साल 2021 डहाणू क्षेत्र का है। पानी की टंकी के पास झाड़ियों में 8 वर्षीय बच्ची से गलत व्यवहार करने के बाद आरोपी प्रमुल उर्फ प्रफुल्ल रत्ना घोषे (50) ने हासिए से मार दिया। इसके बाद डहाणू पुलिस स्टेशन में पॉक्सो नियम के तहत मामला दर्ज हुआ।

Updated on:
08 Aug 2026 04:14 pm
Published on:
08 Aug 2026 03:52 pm