
Andhra Pradesh SIR: आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के तहत 15.22 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने इन प्रविष्टियों को 'असंग्रहणीय' श्रेणी में रखा है। राज्य के 3.71 करोड़ मतदाताओं ने इस प्रक्रिया के तहत अपने प्रपत्र जमा किए हैं।
चुनाव आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, वे 31 जुलाई से 30 अगस्त के बीच दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यदि सत्यापन के दौरान उनका विवरण सही पाया जाता है, तो उनके नाम 3 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिए जाएंगे।
विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आंध्र प्रदेश में 3.71 करोड़ मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा किए। इसके बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 15.22 लाख नाम हटाए गए। चुनाव आयोग ने बताया कि इन मामलों को 'असंग्रहणीय' श्रेणी में रखा गया है, यानी ऐसे मामले जिनमें आवश्यक सत्यापन या जनगणना संबंधी विवरण उपलब्ध नहीं हो सके।
मतदाता 31 जुलाई से 30 अगस्त के बीच अपने नाम से संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारी मौके पर जाकर सत्यापन करेंगे। यदि संबंधित व्यक्ति का विवरण सही पाया जाता है, तो उसका नाम 3 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। अन्यथा उसका नाम सूची से हटा दिया जाएगा।
चुनाव आयोग ने बताया कि इन मामलों को ASDD (Absent, Shifted, Dead and Duplicate) श्रेणी के तहत अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा। इसमें अनुपस्थित या पता न चलने वाले, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत तथा दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं को शामिल किया गया है।
चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के अगले चरणों और प्रमुख तिथियों की भी घोषणा की है।
दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि: 31 जुलाई से 30 अगस्त
दावों और आपत्तियों का निस्तारण: 31 अगस्त से 28 सितंबर
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 3 अक्टूबर