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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता जांच मामले में आया बड़ा अपडेट, ED ने शिकायतकर्ता को किया तलब

Rahul Gandhi citizenship: शिकायतकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में दावा किया था कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और कुछ ईमेल हैं, जो साबित करते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं।
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Sep 06, 2025
ईडी ने राहुल गांधी की नागरिकता जांच में शिकायतकर्ता को तलब किया
ईडी ने राहुल गांधी की नागरिकता जांच में शिकायतकर्ता को तलब किया (Photo-IANS)

Rahul Gandhi citizenship: प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी नागरिकता विवाद मामले में शिकायतकर्ता एस विग्रेश शिशिर को तलब किया है। मामले में अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ता को 9 सितंबर को दिल्ली बुलाया गया है ताकि वह एजेंसी के समक्ष गवाही दे सकें और अपने पास मौजूद दस्तावेज साझा कर सकें।

शिकायकर्ता को किया तलब

मामले में एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संघीय वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने करीब चार साल पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता मामले से जुड़ी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) जांच शुरू की थी, लेकिन शिशिर को पहली बार तलब किया गया है।

शिकायकर्ता ने किया था ये दावा

बता दें कि शिकायतकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में दावा किया था कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के दस्तावेज और कुछ ईमेल हैं, जो साबित करते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और इस कारण वह भारत में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं और इसलिए लोकसभा सदस्य का पद नहीं संभाल सकते।

शिकायतकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने का दिया था आदेश

उपरोक्त अधिकारियों ने बताया कि केंद्र ने इस संबंध में ब्रिटिश अधिकारियों को पहले ही पत्र लिख दिया है। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 28 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा शिशिर को चौबीसों घंटे सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया था।

पीठ ने क्या कहा

अपने अंतरिम आदेश में, पीठ ने कहा - "हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि याचिकाकर्ता एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ अपने मामलों को आगे बढ़ा रहा है और उसे लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है और उसे जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में उसे पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला रायबरेली में जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना है।"

9 अक्टूबर तक स्थगित की सुनवाई

वहीं शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि जून 2024 में दायर उनकी शिकायत पर केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जाँच चल रही है और उन्होंने दावा किया कि वह कई बार दिल्ली में एजेंसी (सीबीआई) के समक्ष पेश होकर राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के सबूत पेश कर चुके हैं। सीबीआई ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी है।

Updated on:
06 Sept 2025 09:42 pm
Published on:
06 Sept 2025 09:42 pm