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चंद्रबाबू नायडू को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, खारिज हुईं अग्रिम जमानत की याचिकाएं

Chandrababu Naidu Case: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को तेलुगू देशम पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को गहरा झटका देते हुए तीन अलग-अलग मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
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Updated: 9 Oct 2023, 6:55 PM IST
Chandrababu Naidu
Chandrababu Naidu

Chandrababu Naidu Case: तेलुगू देशम पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश से बड़ा झटका लगा है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की तीन अलग-अलग मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। दरअसल नायडू ने अमरावती इनर रिंग रोड (आईआरआर) संरेखण, फाइबरनेट घोटाला मामलों और अंगल्लू गांव में हिंसा से संबंधित मामले में न्यायालय से अग्रिम जमानत की मांग की थी।

घोटालों और आपराधिक मामलों में नायडू के खिलाफ मामले दर्ज

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने उक्त घोटालों और आपराधिक मामलों में नायडू के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने भी पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान चित्तूर जिले के अंगल्लू गांव में हुई हिंसा की घटना पर भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। वाईएसआरसीपी विधायक अल्ला रामकृष्ण रेड्डी ने आईआरआर के एलाइनमेंट बदलने में अनियमितता को लेकर एसीबी में शिकायत दर्ज कराई है। एसीबी ने गत नौ मई 2022 को मामला दर्ज किया और नायडू को मामले में आरोपी के रूप में शामिल किया गया।

जमानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

तेदेपा प्रमुख चार अगस्त, 2023 को एक सिंचाई परियोजना के खराब रखरखाव को देखने के लिए चित्तूर जिले में गए थे। उनकी यात्रा के दौरान हिंसा की घटनाएं हुईं और मुदिवेदु पुलिस ने पूर्व सीएम सहित 179 तेदेपा नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए। अग्रिम जमानत पर नायडू की ओर से उच्चतम न्यायालय के वकील सिद्धार्थ लूथरा और एसीबी की ओर से महाधिवक्ता श्रीराम ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं।

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नौ सितंबर से जेल में बंद हैं नायडू

गौरतलब है कि नायडू को कथित 317 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था और यहां एसीबी कोर्ट द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद नौ सितंबर से वह राजमुंदरी सेंट्रल जेल में बंद हैं।

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