Delhi Private School: दिल्ली कैबिनेट ने प्राइवेट फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है। इससे निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जाएगी।
Delhi Fees Act: दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली फीस एक्ट (Delhi Fees Act) को मंजूरी दे दी है। अब यह एक्ट प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर चलने वाली मनमानी पर रोक लगाने का काम करेगा। अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा और अगर वहां यह पास हो जाता है तो कानून का रूप ले लेगा।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है और आज कैबिनेट ने इस बिल के मसौदे को पास कर दिया है। दिल्ली के सभी 1677 स्कूलों, चाहे वो एडेड हों, नॉन एडेड हों, प्राइवेट हों या फिर सभी तरह के स्कूल हों, उनके लिए फीस को लेकर पूरी गाइडलाइन और प्रक्रिया तय की जाएगी। इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा बिल तैयार किया जा रहा है जो पूरी तरह से फूलप्रूफ है।
हालांकि इस महीने के शुरुआत में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि मनमाने ढंग से फीस वृद्धि की शिकायतों पर स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और बच्चों के शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में अब तक निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए कोई नियम नहीं था। इसके अलावा निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने को लेकर ऐसा कोई अधिनियम भी नहीं था। अब दिल्ली कैबिनेट ने फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) का यह फैसला अभिभावकों के लिए राहत भरा है, क्योंकि इससे दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी।
बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों से फीस वृद्धि का मुद्दा गर्माया हुआ है। फीस वृद्धि को लेकर अभिभावक काफी परेशान थे। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर पैरेंट्स ने प्रदर्शन भी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 42 प्रतिशत बच्चों के अभिभावकों ने माना है कि बीते तीन सालों में 50 से 80 प्रतिशत तक स्कूल की फीस बढ़ाई गई है।