यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए के खुशखबरी है। देश की राजधानी दिल्ली में अब कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियाँ हटा दी गई हैं। यही नहीं अब मास्क और अन्य नियमों के लिए नए आदेश जारी हुए हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के घटते मामलों के बीच कोरोना से जुड़े सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। हालांकि, दिल्ली सरकार ने कहा कि लोगों को फेस मास्क पहनना और कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करना होगा। इससे पहले, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने शनिवार को कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियों को हटाने का निर्णय ऐलान किया है।
DDMA की ओर से जारी निर्देश के अनुसार सभी पाबंदियों को हटाने से जुड़ा आदेश 28 फरवरी से लागू होगा। इसके साथ ही दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया है और अब किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लागू होगी। अब सिनेमाघरों, रेस्तरां और बार को 50% बैठने की क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों और कॉलेजों को भी जल्द ही चालू किया जाएगा। अब जुर्माने की राशि भी कम कर दी गई है।
जुर्माना राशि अब पहले से कम
DDMA के आदेश के अनुसार, मास्क न पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर 2 हजार की बजाय 500 का जुर्माना लगेगा जिसके लिए दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग भी आदेश जारी करेगा। हालांकि, निजी कार में यात्रा कर रहे लोगों को अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। सिंगल ड्राइवर भी कर चलाते वक्त मास्क अपनी मर्जी से पहन सकता है। दिल्ली में 1 अप्रैल से ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी या यूं कहें स्कूल में हाइब्रिड मोड खत्म कर दिया जाएगा।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने भी कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को हटाने से जुड़े निर्णय की जानकारी दी थी। बता दें कि दिल्ली में आज 440 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए थे।
यह भी पढ़े - दिल्ली में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 360 नए केस, 4 मरीजों की गई जान