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Traffic advisory In Delhi: दिल्ली में नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, कैब-फूड डिलीवरी कंपनियों को दिए गए अहम निर्देश, जानें डिटेल्स

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली पुलिस ने धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधों के बीच ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों से प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने और कैब, फूड डिलीवरी व ई-कॉमर्स कंपनियों से सेवाओं का संचालन सीमित रखने की अपील की गई है।
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Jul 24, 2026
Delhi Police Advisory
नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी(फोटो-ANI)

Delhi Police Advisory: दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधों के बीच दिल्ली पुलिस ने नागरिकों और डिजिटल सेवा देने वालों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों से प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने और कैब, फूड डिलीवरी व ई-कॉमर्स कंपनियों से इन इलाकों में सेवाओं का संचालन सीमित रखने की अपील की है।

नागरिकों से यात्रा टालने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि प्रतिबंध लागू रहने के दौरान नागरिक बिना जरुरी कारण के प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने से बचें। यदि यात्रा जरूरी हो तो पहले से योजना बनाएं और जहां संभव हो, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। पुलिस ने लोगों से मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने की भी अपील की है।

कैब, डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए विशेष सलाह

एडवाइजरी में ऐप-आधारित मोबिलिटी एग्रीगेटर, राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म, फूड डिलीवरी, क्विक-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों से कहा गया है कि वे प्रतिबंध प्रभावी रहने तक प्रतिबंधित क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का संचालन परिस्थितियों के अनुसार नियंत्रित करें। पुलिस ने सुझाव दिया है कि कंपनियां आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित इलाकों की अस्थायी जियो-फेंसिंग कर सकती हैं। इसके अलावा, परिचालन की आवश्यकता को देखते हुए प्रतिबंधित क्षेत्रों तक आने-जाने वाली टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं को अस्थायी रूप से रोका भी जा सकता है।

सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना उद्देश्य

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह एडवाइजरी जारी की गई है। इसका उद्देश्य ड्राइवरों, यात्रियों, डिलीवरी पार्टनरों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही कम कर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है।

आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा, अधिकृत सरकारी वाहनों के संचालन पर कोई रोक नहीं होगी। ये सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।

अफवाहों से बचने की सलाह

दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर अफवाहें और अपुष्ट जानकारी शेयर न करने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि लोग केवल दिल्ली पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं और ट्रैफिक एडवाइजरी पर ही भरोसा करें। साथ ही सभी डिजिटल सेवा देने वाले और नागरिकों से लागू प्रतिबंधों का पालन करते हुए सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देने का अनुरोध किया गया है।

Updated on:
24 Jul 2026 08:39 pm
Published on:
24 Jul 2026 08:36 pm