Dry Day: 13 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक पूरे चार दिनों के लिए ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। यह पाबंदी महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं (म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस) के क्षेत्रों में लागू होगी।
Dry Day in Maharashtra: अगर आप पार्टी का प्लान बना रहे है तो आपके लिए यह बड़ी खबर है। चार दिनों तक शराब की दुकानें बंद रहने वाली है। महाराष्ट्र में आगामी महानगरपालिका चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 13 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक पूरे चार दिनों के लिए ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। यह पाबंदी राज्य की 29 महानगरपालिकाओं (म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस) के क्षेत्रों में लागू होगी, जहां 15 जनवरी को मतदान होना है। इस दौरान शराब की सभी दुकानें, बार, परमिट रूम और कोई भी शराब बेचने वाली जगह बंद रहेंगी। शराब की खरीद, बिक्री और सेवन पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह फैसला चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 13 जनवरी से शुरू हो रहा है।
राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। अधिकारियों का कहना है कि ड्राई पीरियड चुनावों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाने की रणनीति का अहम हिस्सा है। शराब विक्रेताओं को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि वे इस अवधि में कोई भी गतिविधि न करें।
यह पाबंदी मुंबई (बीएमसी), पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, ठाणे, नवी मुंबई, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर, अमरावती, अकोला, जलगांव, लातूर, परभणी, नांदेड़, चंद्रपुर, भिवंडी-निजामपुर, उल्हासनगर, मालेगांव, धुले, और अन्य शामिल 29 महानगरपालिकाओं में लागू होगी। इन इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को चार दिनों तक शराब नहीं मिलेगी।
प्रचार समाप्ति: 13 जनवरी शाम को खत्म
मतदान की तारीख: 15 जनवरी 2026 (सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक)
वोटों की गिनती: 16 जनवरी 2026
15 जनवरी को इन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है ताकि अधिक से अधिक मतदाता वोट डाल सकें।
पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पब्लिक प्लेस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अधिकारी नागरिकों, वोटर्स और व्यापारियों से अपील कर रहे हैं कि वे इस फैसले का समर्थन करें और पाबंदियों का पालन करें।