PAN Aadhaar link case पैन से आधार को 20 जून तक लिंक करना अनिवार्य है। इस मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक बड़ा बयान दिया।
पैन से आधार को 20 जून तक लिंक करना अनिवार्य है। इस मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक बड़ा बयान दिया। पैन-आधार को लिंक न करने पर जुर्माने का सरकार ने प्रावधान किया है। जिसकी जनता आलोचना कर रही है। इस जुर्माने का बचाव करतीं हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बेहद सख्ती से बोली कि, आधार से पैन की लिकिंग 31 मार्च 2022 तक मुफ्त था उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से उस पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। जिसे जुलाई महीने में बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। फिलहाल स्थिति यह है कि अगर 30 जून 2023 आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं किया गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। गुरुवार को एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, आधार से पैन को लिंक कराने के लिए पूर्व में काफी समय दिया गया था। पर जनता इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। आधार से पैन को अब तक लिंक हो जाना चाहिए था। जिन लोगों ने ऐसा अब तक नहीं कराया है उन्हें तत्काल ऐसा करा लेना चाहिए। अगर वर्तमान में तय समय-सीमा समाप्त हो जाती है तो जुर्माने में और इजाफा किया जाएगा। और उस वक्त काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
आधार पैन कार्ड के निष्क्रिय होने पर टीडीएस-टीसीएस का क्लेम मिलने में होगी दिक्कत
वित्त मंत्रालय की ओर से बीते 28 मार्च को जारी एक बयान में कहा गया कि, टीडीएस और टीसीएस से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए हर व्यक्ति को अपना आधार, पैन कार्ड के साथ हर हाल में लिंक करवा लेना चाहिए। अगर लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और उन्हें टीडीएस और टीसीएस का क्लेम हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा पैन कार्ड
बयान के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जिन लोगों के नाम 1 जुलाई, 2017 की तारीख तक पैनकार्ड जारी हैं और वे आधार कार्ड के पात्र हैं उन्हें 31 मार्च 2023 तक हर हाल में आधार और पैन को लिंक करवा लेना चाहिए। फिलहाल आधार से पैन को लिंक करने की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया उनका पैन 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा।