राष्ट्रीय

अखबार में खाना परोसा तो खैर नहीं: FSSAI का सख्त आदेश, जाना पड़ सकता है जेल

food safety rules India: एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अखबार में भोजन लपेटने और परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब केवल फूड-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का उपयोग अनिवार्य होगा।
2 min read
• •
Updated: 7 Jun 2026, 3:34 AM IST
FSSAI ban on newspaper food packaging
खाद्य सुरक्षा को देखते हुए एफएसएसएआई ने अखबार में खाना पैक करने पर रोक लगा दी है। (Photo- IANS)

FSSAI guidelines: देश में सड़क किनारे ठेलों से लेकर बड़े होटलों तक, खाने को अखबार में लपेटकर परोसने की आदत बदलने वाली है। खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इस पर रोक लगा दी है। फैसले की पालना नहीं किए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और जेल भी जाना पड़ सकता है। यह कदम जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

एफएसएसएआई के अधिकारियों के मुताबिक गत दिनों मुंबई में एक वड़ा पाव विक्रेता ग्राहकों को अखबार में खाना पैक कर देता पाया गया। इसके बाद एफएसएसएआई की पश्चिमी क्षेत्रीय टीम और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने संयुक्त कार्रवाई की। घटना के बाद फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि स्वाद के साथ परोसा जा रहा भोजन कितना सुरक्षित है। इसके बाद एफएसएसएआई ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि ठेले वाले, फेरीवाले, कैटरर्स, क्लाउड किचन और बड़े होटलों सहित कोई भी खाद्य कारोबारी खाने को अखबार में लपेट कर नहीं दे सकेगा। आदेश में कहा कि न तो भोजन को अखबार में लपेटा जा सकेगा और न ही समोसे-पकौड़ों का अतिरिक्त तेल सोखने या खाने को ढकने के लिए उसका इस्तेमाल होगा। यह कदम लोगों की थाली तक सुरक्षित भोजन पहुंचाने की कोशिश माना जा रहा है।

फूड-ग्रेड पेपर का ही इस्तेमाल

फूड सेफ्टी विशेषज्ञों और डॉक्टरों के अनुसार अखबार की छपाई में इस्तेमाल स्याही में लेड जैसी भारी धातुएं और बायोएक्टिव रसायन होते हैं। गर्मी से ये तत्व खाने में मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में कैंसर और पेट संबंधी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। एफएसएसएआई ने सभी राज्यों में आदेश दिया है कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग और परोसने के लिए केवल फूड-ग्रेड पेपर या बटर पेपर जैसे फूड-ग्रेड पैकेजिंग मटेरियल का उपयोग हो। अधिकारियों को बाजारों में जांच के निर्देश भी दिए हैं।

क्या कहता है नियम

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के अनुसार खाद्य पदार्थों को रखने, पैक करने या लपेटने के लिए अखबार अथवा इसी प्रकार की असुरक्षित सामग्री का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध है। एफएसएसएआई इस विषय पर पहले भी दिशा-निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन उपभोक्ता सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने एक बार फिर इस प्रतिबंध को दोहराते हुए सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

Updated on:
7 Jun 2026, 3:34 AM IST
Published on: