राष्ट्रीय

Gurugram Hit And Run: कोर्ट ने आरोपी कल्याण बैंसला को दो दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा

Kalyan Bainsla Police Remand: गुरुग्राम में महिला बाइक सवार को कार से टक्कर मारने के मामले में गिरफ्तार कल्याण बैंसला और उसके चचेरे भाई लवनीश को कोर्ट ने दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। मामले में हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज है।
2 min read
Sep 16, 2026
Sia Biker Accident, Golf Course Road Road Rage
सिया की बाइक को टक्कर मारने वाला कल्याण बैसला राजस्थान से गिरफ्तार (फोटो सोर्स-@AnuragChaddha)

Gurugram Hit And Run: गुरुग्राम में महिला बाइक सवार को कार से टक्कर मारने के मामले में गिरफ्तार कल्याण बैंसला को बुधवार को कोर्ट ने दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अदालत ने बैंसला के चचेरे भाई लवनीश को भी दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। 

पुलिस ने दोनों आरोपितों को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMIC) निधि बेनीवाल की अदालत में पेश किया। अब दोनों को 18 सितंबर को फिर अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ललित बिंदल ने पैरवी की।

पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था और मंगलवार को गुरुग्राम लाया गया।

इन धाराओं में दर्ज है मामला

यह मामला गुरुग्राम के सेक्टर 55/56 थाना में बीएनएस की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। शुरुआत में पुलिस ने धारा 109 (हत्या के प्रयास), धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) और धारा 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) के तहत कार्रवाई की।

बुधवार को अदालत में पेश किए गए पुलिस के आवेदन में BNS की धारा 78 (पीछा करना/स्टॉकिंग) और धारा 79 (महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य) का भी उल्लेख किया गया।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई

बता दें कि पूरा मामला उस समय सामने आया जब बाइक सवार पीड़िता ने रविवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो एक कार उसकी बाइक की ओर तेज गति से आती हुई नजर आ रही है और टक्कर मारती भी दिखाई दे र ही है। यह घटना गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड की बताई गई है। वीडियो बाइक पर लगे कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था।

टक्कर के बाद पीड़िता सड़क पर गिरती हुई दिखाई देती हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वाहन चला रहे बैंसला ने इससे पहले उन्हें परेशान किया और टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया।

वायरल वीडियो के बाद दर्ज हुआ था मामला

पीड़िता के सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के बाद यह तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया। हालांकि, शुरुआती एफआईआर में हत्या के प्रयास की धारा शामिल नहीं की गई थी। बाद में पुलिस ने मामले में BNS की धारा 109 जोड़ी।

घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठी। मामले में पुलिस की जांच जारी है और दोनों आरोपियों को 18 सितंबर को अदालत में फिर पेश किया जाएगा।

Updated on:
16 Sept 2026 05:23 pm
Published on:
16 Sept 2026 04:07 pm