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‘Fauja Singh को मैंने टक्कर मारी, यह मुझे नहीं पता था’, जालंधर Hit and Run case के आरोपी ने पुलिस के सामने किए कई खुलासे

Fauja Singh hit and run case: 114 वर्षीय धावक फौजा सिंह की मौत के आरोपी एनआरआई अमृतपाल सिंह ढिल्लों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की उम्र 26 साल है। उसने पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं।

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Jul 16, 2025
धावक फौजा सिंह की मौत के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। (Photo: ANI)

Fauja Singh Jalandhar hit and run case : 114 वर्षीय प्रसिद्ध धावक फौजा सिंह से जुड़े हिट एंड रन मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जालंधर पुलिस ने अहम खुलासे किए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी को फौजा सिंह (Fauja Singh Death Case) के बारे में कुछ नहीं पता था। आरोपी हादसे के कारण डर गया और घटनास्थल से गाड़ी लेकर भागा। आरोपी की पहचान अमृतपाल सिंह ढिल्लों (Amritpal Singh Dhillon) के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 26 साल है।

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समाचार देखने के बाद आरोपी को पता चली सच्चाई

जालंधर के एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क (Jalandhar SSP Harvinder Singh Virk) ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा, "आरोपी को घटना के समय नहीं पता था कि उसने फौजा सिंह को टक्कर मारी है। फौजा सिंह को टक्कर मारने के बाद वह मौके से भाग गया। समाचार देखने के बाद उसे पता चला कि जिस व्यक्ति को उसने टक्कर मारी थी, वह फौजा सिंह थे।"

30 घंटे के भीतर पकड़ा गया हिट एंड रन केस का आरोपी

जालंधर पुलिस ने इस हिट एंड रन मामले को लगभग 30 घंटे के भीतर सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ग्रामीण हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि आरोपी अमृतपाल सिंह ढिल्लों कनाडा में काम करता है और 23 जून को अपने घर को बनवाने के लिए भारत लौटा था। आरोपी के पिता का निधन हो चुका है, जबकि उसकी बहन और मां कनाडा में रहती हैं।

गाड़ी के पार्ट के जरिए आरोपी तक पहुंची पुलिस

पुलिस अधिकारी हरविंदर सिंह विर्क के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज और आई विटनेस के आधार पर घटना की जांच की गई। घटनास्थल से गाड़ी के कुछ पार्ट के टुकड़े मिले थे। इन टुकड़ों की टोयटा कंपनी की अलग-अलग एजेंसियों में जांच करवाई गई। वहां से मिली जानकारी के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तब गाड़ी के बारे में पता चला। एसएसपी ने कहा कि हमने इस केस को एक चैलेंज के तौर पर लिया था और 30 घंटे के भीतर मामले को सुलझाया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ उसकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है।

आरोपी पर बीएनएस की धारा 105 भी लगाई गई

एसएसपी ने कहा कि आरोपी का फर्ज था कि घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाता, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। इसलिए बीएनएस की धारा 105 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है।

स्रोत-आईएएनएस

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