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ब्रिटेन में अब 16 वर्ष में कर सकेंगे वोटिंग, इस साल घटाई गई थी भारत में वोटरों की उम्र, दुनिया के किस देश में क्या है Voting Age?

Britain Voting Age reduced to 16: ब्रिटेन में मतदान करने की उम्र 18 से घटाकर 16 करने का फैसला लिया गया है। दुनिया के किस देश में कितनी उम्र में वोट कर सकते हैं, आइए हम इस बारे में बता रहे हैं।

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Jul 18, 2025
ब्रिटेन में अब 16 वर्ष की उम्र में वोटिंग कर सकेंगे। (प्रतिनिधि फोटो: Patrika)

Voting Age Reduced 18 to 16 in Britain: ब्रिटेन में मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला देश में वर्ष 2029 में होने वाले आम चुनावों को लेकर लिया गया है। यहां चुनाव से पहले नया वोटिंग कार्ड जारी किया जाएगा। वोटिंग कार्ड बनाने के लिए पहचान-पत्र के प्रारूपों का विस्तार कर उसमें ब्रिटेन द्वारा जारी बैंक कार्ड को शामिल किया जाएगा। इससे पहले ब्रिटेन में 56 साल पहले यानी 1969 में 21 वर्ष से घटाकर 18 की गई थी।

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'नौकरी करने की उम्र है तो वोटिंग की क्यों नहीं'

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर (UK PM Keir Starmer) ने वोटिंग की उम्र करने के बारे में कहा कि इस कदम से लोकतंत्र में विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा, "इस उम्र के किशोर काम पर जाने के लिए पर्याप्त उम्र रखते हैं। कर चुकाने के लिए यह उम्र पर्याप्त हैं और मुझे लगता है कि अगर आप कर देते हैं, तो आपको यह कहने का अवसर मिलना चाहिए कि आप अपना पैसा किस पर खर्च करना चाहते हैं। उनका यह अधिकार कि वह सरकार को बताएं कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए।'

यहां पहले से ही 16 की उम्र में वोटिंग का अधिकार

स्कॉटलैंड और वेल्स में सोलह साल के किशोर को पहले से ही संसद और स्थानीय परिषदों में प्रतिनिधियों के लिए वोट करने का अधिकार है जबकि इंग्लैंड या उत्तरी आयरलैंड में उनके पास यह अधिकार नहीं है। ब्रिटेन सरकार के इस कदम को लेकर किशोर और किशोरियों में नया उत्साह देखा जा रहा है।

किस देश में क्या है वोटिंग की उम्र?

उम्र देश
16अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, क्यूबा, इक्वाडोर, माल्टा, निकारागुआ, स्कॉटलैंड, जर्मनी (कुछ स्थानीय निकायों के चुनावों में)
17इंडोनेशिया, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया
19दक्षिण कोरिया
20बहरीन, कैमरून, नाउरू
21कोट डी आइवर, गैबॉन, कुवैत, लेबनान, मलेशिया, ओमान, पाकिस्तान, समोआ, सिंगापुर, सोलोमन द्वीप, टोंगा
25संयुक्त अरब अमीरात

वर्ष 1989 में भारत में घटाई गई थी उम्र

भारत में 1988 तक चुनाव में वोटिंग की उम्र 21 वर्ष थी। वर्ष 1988 में संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम के बाद भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। इस संशोधन के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में भी संशोधन किया गया। इसके बाद 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

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Published on:
18 Jul 2025 01:06 pm
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