Income Tax Calculator: सटीक इनकम टैक्स का आकलन करने के लिए आयकर कैलकुलेटर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है ।
Income Tax Calculator: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 की तैयारियां पूरी कर ली हैं। निर्मला सीतारमण ने आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। देश की जनता की निगाहें शनिवार, 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट पर टीकीं हैं। सरकार की ओर से वकालत की गई नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) धारा 80c, 80d, 80g और 80ccd (1) के तहत दी गई अधिकांश छूट और कटौती की पेशकश नहीं करती है।
उदाहरण के लिए, अगर आपकी आय ₹ 11 लाख प्रति वर्ष है, तो नई कर व्यवस्था में इस पर 15 प्रतिशत कर लगता है, जबकि पुरानी कर व्यवस्था में यह 30 प्रतिशत है। इसी तरह, नई कर व्यवस्था में ₹ 9 लाख की आय पर 10 प्रतिशत कर लगता है, जबकि पुरानी कर व्यवस्था में यह 20 प्रतिशत है। संपूर्ण कर स्लैब के लिए नीचे दी गई तालिका देखें। अब आपको दोनों व्यवस्थाओं के तहत छूट प्राप्त भत्तों को घटाने के बाद सकल वेतन दर्ज करना होगा। ये भत्ते इस प्रकार हैं।
I. दौरे या स्थानांतरण पर यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए दिया गया कोई भत्ता।
II. किसी कर्मचारी की ओर से अपने सामान्य कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाले सामान्य दैनिक व्यय को पूरा करने के लिए, चाहे वह दौरे पर दिया गया हो या स्थानांतरण के संबंध में यात्रा की अवधि के लिए दिया गया हो।
III. किसी लाभ के पद या नियोजन के कर्तव्यों के पालन में परिवहन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया कोई भत्ता, यदि नियोक्ता की ओर से निःशुल्क परिवहन उपलब्ध नहीं कराया गया हो।
IV. परिवहन भत्ता ऐसे कर्मचारी को दिया जाता है, जो अंधा या गूंगा या बहरा या निचले अंगों की विकलांगता से ग्रस्त है, ताकि उसके निवास स्थान और कर्तव्य स्थान के बीच आवागमन के लिए उसके व्यय को पूरा किया जा सके।
सटीक इनकम टैक्स का आकलन करने के लिए आयकर कैलकुलेटर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले, आपको टैक्स कैलकुलेटर तक पहुंचने के लिए इनकम टैक्स इंडिया पोर्टल के लिंक पर क्लिक करना होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, वर्ष की प्रविष्टि पहले से ही भरी हुई है। अब आपको 'करदाता' के अंतर्गत 'व्यक्तिगत' दर्ज करना होगा और आयु चुननी होगी, यानी 60 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक। अब, आवासीय स्थिति चुनें- चाहे आप निवासी हों या अनिवासी।
1. धारा 10(5) के तहत दी जाने वाली यात्रा रियायत
2. धारा 10(13a) के तहत HRA
3. धारा 10(14) या धारा 10(17) में शामिल कोई अन्य भत्ता
4. मनोरंजन भत्ता और व्यावसायिक कर क्रमशः धारा 16(ii) और धारा 16(iii) में शामिल हैं
>> स्वयं के कब्जे वाली गृह संपत्ति पर ब्याज
>> नई कर व्यवस्था के तहत दी जाने वाली कटौतियाँ/छूट
>> पुरानी कर व्यवस्था के तहत कटौती/छूट