कांग्रेस को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि वह अपनी कर मांगों को लेकर 24 जुलाई तक पार्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। बता दें कि कांग्रेस को ₹1745 करोड़ से अधिक की टैक्स मांग के नए नोटिस मिले हैं।
कांग्रेस को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अपनी कर मांगों को लेकर 24 जुलाई तक पार्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग का इस्तेमाल कर पार्टी को कमजोर करना चाहती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, इसलिए विभाग नहीं चाहता कि किसी भी पार्टी को कोई परेशानी हो। 2016 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की ओर से दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए बयान दर्ज किया।
सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 24 जुलाई को
बता दें कि कांग्रेस को ₹1745 करोड़ से अधिक की टैक्स मांग के नए नोटिस मिले हैं। ये नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पार्टी को टैक्स में ₹1823 करोड़ का भुगतान करने के लिए कहने के कुछ दिनों बाद आए। कुल मिलाकर आयकर कार्यालय ने कांग्रेस पार्टी से 3,567 करोड़ रुपये का कर मांगा है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को करेगा।
कांग्रेस ने BJP पर टैक्स आतंकवाद का आरोप लगाया
पिछले हफ्ते कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दावा किया था कि भाजपा ने टैक्स नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि समान मानदंडों का उपयोग करते हुए भाजपा टैक्स में 4600 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को आयकर विभाग द्वारा चुनिंदा तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही बीजेपी पर टैक्स आतंकवाद का आरोप लगाया था।