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Budget 2024: अब 3 लाख से ऊपर सालाना आय पर लगेगा TAX, इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा फैसला, समझें पूरा कैलकुलेशन

Budget 2024 Income Tax: बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया।

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Budget live update Finance Minister Nirmala Sitharaman

Union Budget 2024 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार 7वां बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडेक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है।

इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों को चेंज कर दिया है।

इनकम टैक्स आसान होगा, टीडीएस पर भी बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा. टीडीएस वक्त पर न भरना अब अपराध नहीं होगा।

New Tax Regime में हुए ये बदलाव

नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत- तीन लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीन से सात लाख तक 5 फ़ीसदी टैक्स। सात से 10 लाख पर 10 फ़ीसदी टैक्स. 10 से 12 लाख तक की सैलरी होने पर 15 फीसदी. 12 से 15 लाख तक की सैलरी पर 20 फ़ीसदी टैक्स और 15 लाख से ऊपर की सैलरी पर 30 फ़ीसदी टैक्स लगेगा।

Updated on:
23 Jul 2024 12:54 pm
Published on:
23 Jul 2024 12:51 pm
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