रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग को ज्यादा पारदर्शी बनाने और दलालों पर रोक लगाने के लिए रिजर्वेशन नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। ये नए नियम 29 दिसंबर से लागू हो गए हैं।
Train Ticket Booking New Rules: टिकट बुकिंग की प्रकिया को और पारदर्शी बनाने और दलालों पर लगाम लगाने के लिए नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। ये नए नियम 29 दिसंबर से प्रभावी हो गए हैं। रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (एआरपी) यानी बुकिंग खुलने के पहले दिन के नियमों को सख्त कर दिया है। अब बिना आधार वेरिफाइड यूजर्स सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ये नियम केवल रिजर्व रेल टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू होगा। इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा। बिना आधार वाले सामान्य यूजर्स निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद ही ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे।
कई बार देखा गया कि दलाल फर्जी एजेंट्स सॉफ्टवेयर या गलत तरीके से टिकट बुक करवा लेते थे, जिससे बुकिंग खुलते ही कुछ मिनटों में टिकट खत्म हो जाते थे। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था। ये फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नए नियमों को लाया गया है। रिजर्वेशन के लिए विंडो खुलने के शुरुआती 4 घंटे एसी और नॉन एसी क्लास के लिए एजेंट्स टिकट बुकिंग नहीं करवा सकेंगे।