कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बागेपल्ली सीट से जीते कांग्रेस के विधायक एस एन सुब्बारेड्डी का चुनाव रद्द कर दिया है।
कर्नाटक की कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2023 के विधानसभा चुनाव में चिक्कबल्लापुर जिले की बागेपल्ली सीट से जीते कांग्रेस विधायक एस. एन. सुब्बारेड्डी का चुनाव रद्द कर दिया है। अदालत का यह फैसला सभी उम्मीदवारों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है कि संपत्ति या आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाना भारी पड़ सकता है।
इस निर्णय से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के आदेश के बाद सुब्बारेड्डी की विधायकी समाप्त हो जाएगी और सीट खाली मानी जाएगी। ऐसे में बागेपल्ली सीट पर उपचुनाव होने की संभावना बढ़ गई है, जहां कांग्रेस के लिए सीट बचाना बड़ी चुनौती होगा।
दरअसल, सुब्बारेड्डी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुनिराजू ने 24 जून 2023 को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन पत्र में अपनी पूरी संपत्ति और आपराधिक मामलों का सही खुलासा नहीं किया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि संपत्ति के विवरण में नियमों का उल्लंघन हुआ और महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई। इन आधारों पर कोर्ट ने चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग को बागेपल्ली सीट पर दोबारा चुनाव कराने का अधिकार है। यदि उपचुनाव होता है तो कांग्रेस के लिए अपनी सीट बचाना कठिन होगा, जबकि बीजेपी इसे सीट जीतने का बड़ा अवसर मानकर पूरी ताकत लगाएगी।