Ration Card Rules: सरकार द्वारा राशन कार्ड कैंसिल कर दिए जाने पर देखें दोबारा कैसे अप्लाई किया जाता है।
Ration Card Rules: भारत के जरूरतमंद लोगों के लिए भारत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA के तहत कम कीमत पर राशन उपलब्ध करवाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कार्ड जारी किए जाते हैं। जिसका इस्तेमाल राशन डिपो में कम कीमत पर राशन लेने के लिए किया जाता है। बिना राशन कार्ड के सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन कई बार सरकार द्वारा कार्ड कैंसिल कर दिया जाता है। जानें अगर किसी का राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाए तो दोबारा कैसे अप्लाई किया जाता है।
राशन कार्ड के लिए सरकार की तरफ से योग्यता तय की गई है। योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को वह पात्रताएं पूरी करनी होती हैं। तब जाकर उन्हें राशन कार्ड जारी किया जाता है। लेकिन कई बार जो लोग अपात्र होते हैं वह भी राशन कार्ड बनवा लेते हैं। ऐसे लोगों के राशन कार्ड सरकार कैंसिल कर देती है। और ऐसा ही हुआ है जम्मू कश्मीर राज्य में, साल 2013 से लेकर अब तक जम्मू-कश्मीर में कुल 1,27,872 फर्जी और डुप्लिकेट राशन कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं। वहीं इस दौरान बात की जाए तो फिर पूरे देश भर में 5.87 करोड़ राशन कार्ड कैंसिल किए गए हैं।
अगर आपका भी राशन कार्ड सरकार द्वारा कैंसिल कर दिया गया है तो फिर से राशन लिए अप्लाई करने के लिए अपने स्थानीय खाद आपूर्ति कार्यालय जाकर संपर्क कर सकते हैं। और उनसे पूछ सकते हैं आपका राशन कार्ड क्यों कैंसिल किया गया है। इसके बाद आप दोबारा फॉर्म भरकर राशन कार्ड को चालू करने के लिए आवेदन दे सकते हैं ,या फिर आप नए राशन कार्ड के लिए आवेदन दे सकते है।