राष्ट्रीय

Mumbai Cruise Ship Drug Case: हर हफ्ते NCB ऑफिस में लगाना होगी हाजिरी, जानिए कितने रुपए देकर जेल से बाहर आएंगे आर्यन

Mumbai Cruise Ship Drug Case लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन की जमानत याचिका मंजूर कर ली। लेकिन आर्यन को जेल से बाहर आने के लिए कई शर्तों का पालन करना होगा। इसके तहत शाहरुख खान के बेटे आर्यन को देश छोड़ने की इजाजत नहीं है

2 min read
Mumbai Cruise Ship Dgrug Case

नई दिल्ली। मुंबई क्रूज ड्रग मामले ( Mumbai Cruise Ship Drug Case ) में फंसे शाहरुख खान ( Shahrukh Khan ) के बेटे आर्यन खान ( Aryan Khan ) को बॉम्बे हाई कोर्ट ( Bombay High Court ) से गुरुवार को जमानत मिल गई है, हालांकि अभी वह रिहा नहीं हो पाए हैं।

इस बीच कोर्ट का विस्तृत फैसला सामने आया है। कोर्ट ने आर्यन को कई शर्तों के साथ जमानत दी है। इन शर्तों के तहत आर्यन खान को हर हफ्ते एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगाने आना होगा। यही नहीं वे देश छोड़कर भी बाहर नहीं जा सकेंगे।

इन शर्तों के साथ जेल से बाहर आएंगे आर्यन खान
लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन की जमानत याचिका मंजूर कर ली। लेकिन आर्यन को जेल से बाहर आने के लिए कई शर्तों का पालन करना होगा।
इसके तहत शाहरुख खान के बेटे आर्यन को देश छोड़ने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में आकर हाजिरी लगाना होगी।

आर्यन के हाजिरी लगाने की भी वक्त तय किया गया है। इसके मुताबिक आर्यन को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बीच ही एनसीबी ऑफिस पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाना होगी।

1 लाख रुपए के बॉन्ड के साथ पासपोर्ट जमा
वहीं हाईकोर्ट ने आर्यन को 1 लाख रुपए के बॉन्ड के साथ पासपोर्ट जमा कराने के लिए कहा है। बेल ऑर्डर में कहा गया है कि उन्हें 1 लाख रुपए की कीमत का पीआर बॉन्ड जमा कराना होगा। कोर्ट ने कहा है कि वह इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल ना हों और सह-आरोपियों से संपर्क बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। हाई कोर्ट ने उन्हें विशेष अदालत में तुरंत पासपोर्ट जमा कराने को कहा है।

बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2 अक्टूबर को मुंबई के तट के पास, गोवा जा रहे एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (23) और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने क्रूज से ड्रग्स जब्त करने का दावा किया है।

इन कोर्ट में खारिज हुई आर्यन की बेल
इस मामले में पहले सेशन कोर्ट ने आर्यन खान की बेल नामंजूर की, उसके बाद एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट ने भी आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद आर्यन के वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था।

हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की थी। इसके साथ ही आर्यन की बेल पर तीन दिन लगातार सुनवाई चली। इसके बाद कोर्ट ने 28 अक्टूबर को जमानत याचिका मंजूर कर ली।

Published on:
29 Oct 2021 04:47 pm