Mumbai Cruise Ship Drug Case महाराष्ट्र के भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही, उन्होंने नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया है

नई दिल्ली। मुंबई ड्रग्स मामले ( Mumbai Cruise Ship Drug Case ) में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जरूर जमानत मिल चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ( Nawab Malik ) के बयानों की वजह से ये केस सुर्खियों में बना हुआ है। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज ने नवाब मलिक के आरोपों के बाद बड़ा कदम उठाया है।
मोहित कंबोज ने एनसीपी नेता पर 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा ( Defemation Case ) दायर किया है। मोहित ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
मोहित कंबोज ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में अपने और परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित तौर पर झूठे आरोप लगाए जाने के बाद ये कदम उठाया है।
दरअसल पिछले कई दिनों से नवाब मलिक लगातार बीजेपी नेता मोहित कंबोज और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे।
ड्रग्स केस में भी लगातार कंबोज के परिवार का कनेक्शन रखा जा रहा था। इस वजह से 9 अक्टूबर को मोहित ने मलिक के नाम एक नोटिस भेजा था। उस नोटिस में जोर देकर कहा गया था कि बिना सबूत के मानहानिकारक बयान देना गलत है, लेकिन नवाब मलिक ने उस नोटिस के बावजूद भी अपने हमले को जारी रखा और 11 अक्टूबर को फिर उनके परिवार पर निशाना साधा।
वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर मानहानि की याचिका में मोहित ने खुद बताया है कि वे बीजेपी के सदस्य हैं और उनका एक कारोबार भी है, लेकिन नवाब मलिक के तथ्यहीन आरोपों ने उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया है।
मोहित की अपील, मलिक को रोका जाए
मोहित ने कोर्ट से अपील की है कि एक ऑर्डर जारी कर नवाब मलिक को उनके खिलाफ बिना किसी सबूत के ऐसे बयान देने से रोका जाए।
ये था नवाब मलिक का आरोप
दरअसल जब एनसीबी ने क्रूज पर रेड डाल कई लोगों को हिरासत में लिया था, तब नवाब मलिक ने कहा था कि आठ की जगह 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन फिर बीजेपी नेता का फोन आया और तीन लोगों को छोड़ दिया गया। मलिक ने यहां तक दावा कर दिया था कि छोड़े गए लोगों में मोहित कंबोज की पत्नी का भाई भी था।