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17 साल पत्नी से अलग रहे उमर अब्दुल्ला, बहन सारा की शादी भी सिर्फ 19 साल तक ही टिक पाई

Omar Abdullah Divorced: उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला का 32 साल बाद तलाक हो गया है। उमर की बहन सारा अब्दुल्ला और सचिन पायलट की शादी भी सिर्फ 19 साल टिक पाई। पूरी कहानी पढ़ें।
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Jul 31, 2026
Omar Abdullah Devorced
उमर अब्दुल्ला और उनकी बहन सारा अब्दुल्लाह। (फोटो- ANI/Instagram:rakeshgurjar)

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच चले आ रहे विवाद का अब अंत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के तलाक की अर्जी मंजूर कर ली है।

दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लिया है। उमर और पायल की शादी साल 1994 में हुई थी। 32 साल दोनों का रिश्ता आधिकारिक रूप से टूट गया है।

उमर अब्दुल्ला और पायल की शादी 1 सितंबर 1994 को हुई थी। उनके दो बेटे भी हैं। लेकिन 2009 से दोनों अलग-अलग रह रहे थे। यानी 17 साल तक अलग रहने के बाद दोनों का तलाक हुआ है।

भाई-बहन की लगभग एक जैसी कहानी

शादी को लेकर उमर अब्दुल्ला और उनकी बहन सारा अब्दुल्ला की कहानी लगभग एक जैसी मिलती जुलती है। सारा की शादी भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। सारा अब्दुल्ला और मशहूर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की शादी साल 2004 में हुई थी।

सारा और सचिन के भी दो बच्चे हैं। 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र में सचिन पायलट ने खुद को तलाकशुदा बताया था। जिससे स्पष्ट हो गया कि दोनों अलग हो चुके हैं। इसी तरह, दोनों की शादी लगभग 19 साल चली।

सारा की शादी को लेकर परिवार में काफी हुआ विवाद

सारा और सचिन की मुलाकात एक स्कूल में हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने के बाद बात शादी तक पहुंच गई। यह एक इंटर-रिलीजियस लव मैरिज थी।

इस शादी को लेकर अब्दुल्ला परिवार में काफी विरोध था। सारा को परिवार को मनाने में काफी मुश्किल हुई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार शादी के समय परिवार के कई सदस्यों ने दिल्ली में हुई प्राइवेट सेरेमनी का बहिष्कार किया।

सारा ने परिवार के विरोध के बावजूद शादी की। बाद में दोनों परिवार के रिश्ते ठीक हुए। हालांकि, तलाक के बाद दोनों परिवार के बीच फिर से सबकुछ खत्म हो गया।

लंबे विवाद के बाद खत्म हुई उमर की शादी

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अलोक अराधे की बेंच के सामने सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि दोनों पक्ष अब पूरी तरह शांतिपूर्वक अलग हो गए हैं।

सिब्बल ने कहा- दोनों ने आजादी अपनाई है। सब कुछ सुलझ गया है। कोर्ट ने भी इस पर संतोष जताया और कहा कि सेटलमेंट के आधार पर फैसला कर दिया जाएगा।

दोनों ने 22 जुलाई को आर्टिकल 142 के तहत संयुक्त अर्जी दाखिल की थी। इसमें उन्होंने सभी झगड़ों को खत्म करने और एक-दूसरे के खिलाफ चल रहे सभी केस वापस लेने की बात कही है। कोर्ट ने इन बातों को अपने आदेश में दर्ज करने का फैसला किया है।

Updated on:
31 Jul 2026 06:10 pm
Published on:
31 Jul 2026 06:10 pm