Kerala HC On Rape: एक पुलिस अधिकारी पर आरोप है कि उसने दो साल पहले बाल दिवस (Children Day) के दिन 14 साल की स्कूली छात्रा से बलात्कार किया था।
Kerala HC On Rape: केरल हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी पुलिस अधिकारी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। एक पुलिस अधिकारी पर आरोप है कि उसने दो साल पहले बाल दिवस (Children Day) के दिन 14 साल की स्कूली छात्रा से बलात्कार किया था। रेप की ये घटना केरल के त्रिशूर जिले में घटी थी। दलित समुदाय की छात्रा से आरोपी ने एक मकान में ले जाकर रेप किया था। इस केस में केरल HC ने आरोपी पुलिस अधिकारी को राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। आइए जानते हैं पूरा केस-
आरोपी पुलिस अधिकारी पीड़िता के स्कूल में छात्र पुलिस कैडेट (SPC) ट्रेनर था। जानकारी के मुताबिक, पीड़िता और आरोपी की फोन पर बात होती थी। 14 नवंबर, 2022 को आरोपी पीड़िता को लालच देकर त्रिशूर जिले के एक घर में ले गया और उसका रेप किया। घटना के बाद आरोपी को 26 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी तब से अब तक न्यायिक हिरासत में है।
हाईकोर्ट ने मामले में फैसला देते हुए कहा कि कोर्ट ‘‘अदालत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के मौलिक अधिकार की अनदेखी नहीं कर सकती, लेकिन वह किए गए अपराध की जघन्य प्रकृति से भी पूरी तरह से अपनी आंखें नहीं मूंद सकती।’’ आरोपी ने सत्र अदालत की ओर से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद इस फैसले को चुनौती दी थी। HC के न्यायमूर्ति के.बाबू ने सुनवाई के बाद आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने जघन्य अपराध किया। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि आरोपी जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।