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डबल मर्डर केस में RJD के पूर्व सांसद दोषी करार, प्रभुनाथ सिंह को SC ने दी उम्रकैद की सजा

RJD Leader Prabhunath Singh: RJD के पूर्व MP प्रभुनाथ सिंह को Supreme Court ने 1995 के डबल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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डबल मर्डर केस में RJD के पूर्व सांसद दोषी करार, प्रभुनाथ सिंह को SC ने दी उम्र कैद की सजा
डबल मर्डर केस में RJD के पूर्व सांसद दोषी करार, प्रभुनाथ सिंह को SC ने दी उम्र कैद की सजा

RJD Leader Prabhunath Singh: जिस मामले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व एमपी प्रभुनाथ सिंह को निचली अदालत और हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था उसी डबल मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी है। चार बार लोकसभा सांसद रह चुके प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ यह केस लंबे समय से चल रहा था। लेकिन 18 अगस्त को शीर्ष अदालत ने दोनों कोर्ट के फैसलों को पलटते हुए उन्हें दोषी करार दिया था। बता दें कि राजद नेता प्रभुनाथ सिंह हत्या के एक अन्य मामले में पहले से उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं।


मामला जानिए

आज जिस केस में प्रभुनाथ सिंह को सजा सुनाई गई उसके बाद जस्टिस ने कहा कि आज से पहले ऐसा केस नहीं देखा। बता दें कि 1995 में बिहार के छपरा में 18 साल के राजेंद्र राय और 47 साल के दरोगा राय की एक मतदान केंद्र के नज़दीक क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी गयी थी। फिर इस मामले की जांच शुरू की गयी और सिंह पर यह आरोप लगा था कि दोनों को इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने प्रभुनाथ के कहने के मुताबिक वोट नहीं डाला था। पहले इस मामले में सिंह को निचली अदालत ने 2008 में फिर और पटना हाईकोर्ट ने 2012 में बरी कर दिया था। फिर इस मामले को सर्वोच्च अदालत में लाया गया जहां जस्टिस संजय किशन कौल, अभय एस ओक और विक्रम नाथ की पीठ ने कहा है कि इस डबल मर्डर मामले में प्रभुनाथ सिंह को सजा देने के लिए सबूत पर्याप्त है।

Published on:
01 Sept 2023 02:39 pm