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Supreme Court का बड़ा फैसला, दिल्ली-NCR को मिली Grap-4 से राहत

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में लागू ग्रैप-4 को अब हटा दिया गया है। Supreme Court ने सुनवाई के बाद ग्रैप-4 हटाने का आदेश दिया।
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Delhi Pollution: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQMU) को दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण (Delhi Pollution) से निपटने के लिए लागू प्रतिबंधों में ढील देने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि Grap-4 के बजाय अब ग्रैप-2 के प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। ग्रैप-4 के प्रावधान हटने पर दिल्ली में दूसरे राज्यों के ट्रकों को एंट्री मिल सकेगी। निर्माण कार्य और खनन पर लगी रोक भी हटने के आसार हैं। ग्रैप-4 लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) में कुछ सुधार हुआ है। हालांकि अब भी यह खतरे के निशान के ऊपर है।

बता दें ग्रैप-4 के तहत दिल्ली में कर्मशियल ट्रकों के आने पर रोक लगा दी गई थी। डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी वाहनों पर भी रोक लगाई गई है, लेकिन अब ग्रैप-4 हटने के बाद ये सभी रोक भी हट गई है।

क्या होता है Grap?

दिल्ली-NCR में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) तैयार किया गया है। इसमें चार चरण बनाए गए हैं। इनमें प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय किए जाते हैं। एक्यूआई 200 के ऊपर जाने के बाद ग्रेप का पहला चरण लागू किया जाता है। वहीं, अब दिल्ली में ग्रेप का चौथा चरण लागू किया गया है, जिसमें कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं।

Updated on:
06 Dec 2024 10:13 am
Published on:
06 Dec 2024 10:13 am