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बंगाल चुनाव से पहले अफसरों के ट्रांसफर पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज

ECI Transfers: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा किए गए सीनियर पुलिस और अफसरों के ट्रांसफर के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा यह सामान्य प्रक्रिया है, पहले भी ऐसा होता रहा है।

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Apr 16, 2026
फोटो में सुप्रीम कोर्ट (सोर्स: ANI)

Supreme Court Update: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका चुनाव आयोग (ECI) के उस फैसले के खिलाफ थी, जिसमें कई सीनियर पुलिस अफसरों और ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर किया गया था।

कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत और अन्य जज शामिल थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय इस तरह के ट्रांसफर आम बात है और यह पहली बार नहीं हो रहा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी माना कि चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से सलाह नहीं ली, यह मुद्दा कानूनी तौर पर सही उठाया गया है। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने इस मामले में कोई दखल नहीं दिया और इस कानूनी सवाल को भविष्य के लिए खुला छोड़ दिया।
अपडेट जारी है…

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