
Hindi Public Information Service: हिंदी दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी पहल शुरू की है, जिसके तहत अब आम हिंदी भाषी नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों और मुकदमों की जानकारी हिंदी में मिल सकेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नई हिंदी जन सूचना सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। साथ ही कई ऐसे फैसले जिनकी जानकारी जनता हो होना जरूरी है, उनको बताने के लिए हर रोज 15 से 30 मिनट की ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के सम्मान को न्यायिक जन सूचना से जोड़ना और न्याय तक पहुंच को अधिक सुलभ बनाना भी है।
नई सेवा के तहत जिन महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का आसान हिंदी में सार दिया जाएगा, उनके साथ संबंधित आधिकारिक फैसले या आदेश का लिंक भी उपलब्ध होगा। इससे लोग चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का मूल दस्तावेज भी देख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, इस सेवा के तहत प्रतिदिन लगभग 15 से 30 मिनट के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन उपलब्ध कराए जाएंगे। इन बुलेटिन के जरिए महत्वपूर्ण फैसलों, उनके प्रभाव और उनके बाद की आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी आसान तरीके से दी जाएगी।
कोर्ट ने कहा कि यह पहल आम नागरिकों, वादकारियों और खास तौर पर दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही है। सरल भाषा के साथ ऑडियो और वीडियो माध्यम उन लोगों के लिए भी उपयोगी होंगे, जिन्हें लंबे कानूनी दस्तावेज पढ़ने या समझने में कठिनाई होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी दिवस के अवसर पर इस नई पहल की घोषणा की है। ऐसे में इसके जरिए लोगों को हिंदी में जानकारी उपलब्ध होने में थोड़ा समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जरूरी व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद इस सेवा को जल्द शुरू किया जाएगा। इसका मकसद आम नागरिकों और मुकदमे से जुड़े लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को समझना आसान बनाना है।
यह सेवा शुरुआत में हिंदी में उपलब्ध होगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से इसे अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने की योजना है। इससे देश के अलग-अलग भाषाई क्षेत्रों के नागरिक अपनी परिचित भाषा में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों की संक्षिप्त और आसान जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।