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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल- जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा? समयसीमा बताइए

Article 370: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी नहीं है। लेकिन लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कुछ समय बरकरार रहेगा।

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सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के हटाने पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा कब बहाल किया जाएगा? इसी के साथ ही कोर्ट ने समय सीमा बताने और केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा।

हालात सामान्य होते ही JK राज्य बन जाएगा- केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब हालात सामान्य होंगे तो जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य बनाया जाएगा। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला स्थायी नहीं है।

CJI की पीठ कर रही मामले की सुनवाई

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को लेकर भी चुनौती दी है, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है।

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Published on:
29 Aug 2023 05:24 pm
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