Zubeen Garg Death Case: जिला मजिस्ट्रेट ने तुरंत आदेश जारी कर जेल के 500 मीटर के दायरे में सभी प्रकार की रैलियों, प्रदर्शनों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया।
Zubeen Garg Death Case: असम के बक्सा जिले की जेल के बाहर बुधवार को उस समय हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जब जुबीन गर्ग मौत मामले के पांच आरोपियों को जेल लाया गया। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी है।
बता दें कि जैसे ही फैंस को जुबीन गर्ग की मौत मामले में गिरफ्तार लोगों को लाने की खबर का पता लगा तो वहां पर भीड़ जुटना शुरू हो गई। इसके बाद भीड़ ने जेल के बाहर पुलिस वाहनों समेत सात गाड़ियों में आग लगा दी। वहीं पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हो गए।
मामले में पुलिस ने बताया कि मौजूद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलाई गईं और जिले के मुशालपुर कस्बे और जेल के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बक्सा जिले में मोबाइल इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है।
वहीं जिला मजिस्ट्रेट ने तुरंत आदेश जारी कर जेल के 500 मीटर के दायरे में सभी प्रकार की रैलियों, प्रदर्शनों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस आदेश में लाठी, खंजर, भाले और तलवार जैसे हथियार ले जाने के साथ-साथ पत्थर या पटाखों सहित किसी भी ज्वलनशील पदार्थ ले जाने या इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है।
मामले में पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) अखिलेश सिंह ने कहा, "स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हमें बल प्रयोग करना पड़ा और फिलहाल जिला जेल और उसके आसपास के इलाकों में स्थिति सामान्य हो गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। मैं सभी से अपील करता हूँ कि वे हिंसा का सहारा न लें और कानून अपने हाथ में न लें।
उन्होंने कहा कि हिंसा के दौरान हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और हिंसा भड़काने वालों की पहचान करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जेल परिसर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि स्थिति हिंसक हो जाएगी।