
नीमच. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो खाद्य प्रतिष्ठानों को शटडाउन कर दिया। दोनों प्रतिष्ठानों में बिना वैध पंजीयन एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री का निर्माण, भंडारण और विक्रय किया जा रहा था।
देशी तडक़ा रेस्टोरेंट में मिलीं गंभीर अनियमितताएं
खाद्य सुरक्षा विभाग को सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से देशी तडक़ा रेस्टोरेंट, बरलाई रोड तलाऊ, मनासा में बासी भोजन परोसने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के बाद गुरुवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट में अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में सब्जी, रोटी एवं अन्य खाद्य सामग्री का निर्माण और भंडारण पाया गया। किचन में पर्याप्त साफ सफाई नहीं थी। बर्तन गंदे मिले तथा फ्रिज में भी खाद्य पदार्थ अस्वच्छ अवस्था में रखे हुए पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन वर्ष 2024 में ही समाप्त हो चुका था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी ने बताया कि मौके से तैयार लहसुन-प्याज ग्रेवी, मिर्ची पाउडर एवं आटा सहित कुल तीन नमूने जांच के लिए लिए गए। जनस्वास्थ्य को देखते हुए रेस्टोरेंट का संचालन तत्काल बंद कराकर परिसर को शटडाउन कर दिया गया।
नियमों के विपरीत संचालित हो रहा था होटल
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने होटल किंगफिशर, रामपुरा रोड फुलपुरा मनासा का भी निरीक्षण किया। यहां रोटी, सेव-टमाटर की सब्जी एवं अन्य खाद्य सामग्री अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार एवं विक्रय करते हुए पाई गई। निरीक्षण के दौरान किचन की दीवारों पर पुताई नहीं मिली, परिसर में गंदगी व्याप्त थी, बर्तन अस्वच्छ थे। फ्रिज में खाद्य सामग्री का भंडारण भी मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। होटल के पास वैध खाद्य पंजीयन भी नहीं था। टीम ने यहां से मक्का आटा सहित दो खाद्य नमूने जांच हेतु लिए। होटल का संचालन बंद कराकर परिसर को शटडाउन कर दिया।
जांच रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने दोनों प्रतिष्ठानों से कुल 5 खाद्य नमूने लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। विभाग के अनुसार बिना खाद्य पंजीयन के व्यापार करने तथा अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य सामग्री के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने पर अधिकतम 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी, यशवंतकुमार शर्मा एवं कस्बा पटवारी गोपाल भाटी उपस्थित रहे।