नई दिल्ली

विधायक ने 17 साल की लड़की को घर बुलाकर किया रेप…उम्रकैद के बाद मिली जमानत पर भड़के केजरीवाल, सोनिया गांधी से मिली पीड़िता

Kuldeep Singh Sengar: रेप आरोपी पूर्व विधायक को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पीड़िता और उसकी मां इंडिया गेट पर धरने पर बैठीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटा दिया। इस घटना पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार की निंदा की।
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Arvind Kejriwal on rape Kuldeep Singh Sengar granted bail delhi high court
कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर भड़के केजरीवाल

Kuldeep Singh Sengar: दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक को दिल्ली हाईकोर्ट से मंगलवार को जमानत मिलने के बाद पीड़िता और उसकी मां इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गईं, लेकिन पुलिस ने जबरन उन्हें वहां से हटा दिया। अब इसको लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हए लिखा है कि रेप पीड़ितों और उनके परिवारों को लाठियां, डर और प्रताड़ना मिलती है और रेप के आरोपियों को संरक्षण और सम्मान।

दरअसल, पीड़िता और उसकी मां दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इंडिया गेट पर धरने पर बैठी थीं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको घसीटते हुए हटा दिया था। अब उस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा है कि "ये अब कड़वी सच्चाई बन चुकी है कि BJP के राज में इंसाफ उल्टा चलता है। रेप पीड़ितों और उनके परिवारों को लाठियां, डर और प्रताड़ना मिलती है और रेप के आरोपियों को संरक्षण और सम्मान मिलता है। ये सिर्फ सिस्टम की नाकामी नहीं बल्कि सत्ता की मानसिकता का आईना है।"

दिल्ली हाईकोर्ट ने Kuldeep Singh Sengar को दी जमानत

उन्नाव रेप कांड के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को मंगलवार को निलंबित कर दिया। अदालत ने कहा कि सेंगर अब तक सात साल पांच महीने की जेल की सजा काट चुके हैं, इसलिए उनकी अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई जाती है। हालांकि, इसके बावजूद सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है और उस प्रकरण में उन्हें जमानत नहीं मिली है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की तीन जमानतें जमा कराने की शर्त पर बलात्कार मामले में उन्हें जमानत देने का आदेश दिया।

वाह रे देश का कानून- योगिता भयाना

रेप पीड़िता और उसके मां के साथ धरने पर बैठी महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि "वाह रे देश का कानून यही देश का न्याय है. कैसे बचाएंगे देश की बच्चियों को कैसे मिलेगा न्याय! ये बच्ची उन्नाव गैंगरेप की पीड़िता है दरिंदगी के बाद पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई कार एक्सीडेंट में बुआ और वकील की मौत हो गई 100 से ज़्यादा टाके पड़े, कई हड्डियां टूटी वेंटीलेटर पर रही 6 महीने के इलाज के बाद जान बची और अब…. यह कैसा न्याय है ??? अब वहीं योगिता भयाना कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पहुंचीं। इस दौरान पीड़िता ने कहा कि वे सिर्फ उनसे मुलाकात कर अपनी पीड़ा साझा करना चाहती हैं और यह बताना चाहती हैं कि वे किन हालात से गुजर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति से भी मिलकर अपनी बात रखना चाहती हैं और उन्हें न्याय चाहिए।

क्या है उन्नाव रेप कांड ?

आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर का मामला यूपी के उन्नाव जिले का है, साल 2017 में वह भाजपा से विधायक थे। तभी उन पर एक नाबालिग लड़की का रेप करने का आरोप लगा। पीड़िता ने बताया कि नौकरी देने के बहाने से उन्होंने आवास पर बुलाया और दुष्कर्म किया। पहले इस मामले की ज्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब पीड़िता ने न्याय न मिलने पर सीएम हाउस के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। इसके बाद पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत और फिर पीड़िता की कार का संदिग्ध एक्सीडेंट होने से पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। मामला इतना पेचिदा हो गया कि इसमें देश की सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया गया। साल 2019 में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी और 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिसके बाद पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उम्र कैद की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवादा खटखटाया। अब दिल्ली उच्च अदालत ने सेंगर की अपील लंबित रहने तक उसकी सजा पर रोक लगा दी है।

Updated on:
24 Dec 2025 07:22 pm
Published on:
24 Dec 2025 07:20 pm
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