
Congress MLA Maman Khan: एनसीआर में आने वाले नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस विधायक को लॉरेंस-रोहित गोदारा गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है। अब अपनी सुरक्षा को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, मामन खान ने पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की है। राज्य और केंद्र सरकार से उन्होंने Z या Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की है। इसके साथ ही कोर्ट की इजाजत के बिना सुरक्षा में किसी भी तरह की कटौती न की जाए, इसकी भी मांग की गई है। अब इस मामले में कोर्ट ने हरियाणा और केंद्र सरकार को 22 जनवरी तक जवाब दायर करने का आदेश दिया है।
पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कांग्रेस विधायक मामन खान ने बताया कि वह एक संवेदनशील और सांप्रदायिक रूप से नाजुक क्षेत्र से आते हैं और लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं। सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना करने और बढ़ती राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें संगठित आपराधिक गिरोहों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। याचिका में कुख्यात गैंगस्टरों लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा से जुड़े लोगों द्वारा निगरानी किए जाने और संभावित हमले की आशंका भी जताई गई है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि याचिका के लंबित रहने तक उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की कटौती पर रोक लगाई जाए और स्वतंत्र, खुफिया जानकारी पर आधारित थ्रेट असेसमेंट कराकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं। इतना ही नहीं याचिका में विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि 3 नवंबर 2025 को उन्होंने मुख्यमंत्री और संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखित रूप से सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन अब तक न तो उन आवेदनों पर कोई निर्णय लिया गया और न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई।
गौरतलब है कि जनवरी 2025 मे नूंह एसपी ने विधायक मामन खान के निजी वाहन को वाहन को बुलेटप्रूफ कराने की अनुमति दी थी। जिसमें स्पष्ट रूप से गंभीर खतरे का उल्लेख किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें जो सुरक्षा मुहैया कराई गई थी वह पर्याप्त नहीं है, न ही नियमित रूप से सुरक्षाकर्मियों की तैनाती रहती है। इन्हीं कारणों से विधायक को हमेशा अपनी जान की खतरा बनी रहती है। उनका कहना है कि अपनी जान और परिवार को बचाने के लिए वह नूंह से गुरुग्राम शिफ्ट हो गए हैं।
आपको बता दें कि 31 जुलाई 2023 को नूंह भड़की हिंसा के मामले में कांग्रेस विधायक अमान खान जेल गए थे। दरअसल, हिंसा में कुल 6 लोगों की मौत हुई थी और निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा था। इस हिंसा में हरियाणा सरकार ने मामन खान को मुख्य आरोपी माना था और 10 सितंबर 2025 को उनकी जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। इससे पहले 18 अक्टूबर 2023 को निचली अदालत ने जेल में बंद मामन खान को जमानत दे दी थी।
Updated on:
24 Dec 2025 01:55 pm
Published on:
24 Dec 2025 01:55 pm
