नई दिल्ली

रेखा सरकार ने 15 दिन बाद ही पलटा अपना फैसला, प्रदूषण से दिल्ली में फिर मचा हाहाकार!

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इसके चलते एक बार फिर ग्रैप-4 लागू किया गया है। इससे पहले प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार होते ही इसे हटाया गया था। अब एक बार फिर मात्र 15 दिनों के अंदर ही फिर से नियम सख्त किए गए हैं।

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दिल्ली में खराब प्रदूषण के चलते एक्‍शन में आईं सीएम रेखा गुुप्ता।

Air Pollution In Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। हालांकि रेखा गुप्‍ता सरकार बीच-बीच में प्रदूषण से निपटने के लिए सख्ती लागू करती रही है। इसी के तहत एक बार फिर दिल्ली में ग्रैप-4 के तहत सख्ती लागू की गई है। इससे पहले 11 नवंबर को रेखा सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू किया था, फिर 28 नवंबर को प्रदूषण की स्थिति में हल्का सुधार दर्ज होने के बाद इसे वापस ले लिया गया। अब एक बार फिर पहले ग्रैप-3 लागू हुआ। बाद में 14 दिसंबर को रेखा सरकार ने ग्रैप-4 के तहत सख्ती लागू कर दी। यानी 28 नवंबर के लगभग 15 दिनों बाद ही रेखा सरकार ने अपना आदेश पलटते हुए प्रदूषण की स्थिति देखते हुए सख्ती लागू की है। इसके तहत अब कक्षा छह से 9 और 11 तक क्लासेस हाईब्रिड मोड पर चलेंगी, जबकि पांचवीं तक स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं निजी और सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। इसके अलावा राजधानी क्षेत्र में बड़े वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है।

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11 से 28 नवंबर तक लागू किया था वर्क फ्रॉम होम

दरअसल, इससे पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सिफारिश पर सीएम रेखा गुप्ता ने 11 नवंबर को ग्रैप-3 लागू किया था। जिसके तहत सभी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया था। इसके अलावा ग्रैप-3 में ही ग्रैप-4 की सख्ती लागू की गई थी। इस बार की तरह ही सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर रखने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही सभी पाबंदियों को लागू करने के लिए निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन 27-28 नवंबर को प्रदूषण में हल्का सुधार दिखते ही सभी नियमों में ढील दे दी गई। अब एक बार फिर प्रदूषण बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया तो फिर से नियम सख्त कर दिए गए।

ग्रैप 4 लागू होने से बदलाव

प्रदूषण के कहर को देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने राष्‍ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के जिलों में ग्रैप 4 लागू किया है। ग्रैप 4 लागू होने के बाद से अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़े वाहनो की एंट्री बंद रहेगी। स्कूल में क्लास हाइब्रिड मोड पर चलाने का निर्णय लिया गया है। ताकि ज्यादा संख्या में बच्चे घर से बाहर न निकलें। वहीं, प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों के 50 प्रतिशत कर्मचारी भी घर से काम कर सकते हैं। इसके अलावा सीएनजी, बीएस-6 डीजल गाड़ियों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर के रजिस्टर्ड गैर-आवश्यक हल्के कमर्शियल वाहनों पर भी बैन लग सकता है।

ग्रैप 4 लगाने का मानक क्या हैं?

आपको बता दें कि ग्रैप-1 तब लगता है, जब एक्यूआई 201 से 300 बीच में हो, वहीं 301-400 होने पर ग्रैप-2, 401 से 450 होने पर ग्रैप-3 और 450 से ऊपर (अति गंभीर) होने पर ग्रैप-4 लगाया जाता है। प्रदूषण की मार से बच्चों को बचाने के लिए गौतमबुद्ध नगर के जिला विद्यालय निरीक्षक ने रविवार को आदेश दे दिया कि 5वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। वहीं, 6 से 11वीं तक की क्लासेस हाईब्रिड मोड पर चलेंगी। इस आदेश का पालन जिले में सभी प्रकार के संस्थानों को समान रूप से करना पड़ेगा।

गाजियाबाद के स्कूलों में भी अलर्ट

NCR क्षेत्र में आने वाले गाजियाबाद में भी वायु प्रदूषण की वजह से जिले में सभी स्कूल, कोचिंग संचालकों के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार 14 दिसंबर से प्री-नर्सरी से कक्षा 5 तक की कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी और कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 की पढ़ाई हाइब्रिड मोड चलाने के लिए निर्देश दिया गया है।

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