
Delhi High Court: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की कथित AI से बनाई गई तस्वीरों को मॉर्फ कर प्रसारित करने के आरोपों से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज तत्काल सुनवाई करेगा। महिला ने CJP से जुड़े सौरव दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह पर तस्वीरों को मॉर्फ कर प्रसारित करने का आरोप लगाया है।
अदालत को बताया गया कि इस मामले में पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है। अब महिला ने कथित तौर पर प्रसारित की जा रही तस्वीरों को इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर आज ही सुनवाई करने पर सहमति जताई है।
बता दें कि यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब CJP से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ AI से तैयार की गई कथित सामग्री को लेकर पहले भी कानूनी विवाद सामने आ चुके हैं। इससे पहले सितंबर में BJP नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उनकी याचिका में आरोप लगाया गया था कि उनके खिलाफ AI की मदद से तैयार की गई आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई। मामले की सुनवाई के दौरान CJP से जुड़े सौरव दास और आशुतोष रांका ने अपने खिलाफ किए गए कथित AI-जनरेटेड पोस्ट हटाने पर सहमति जताई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऐसी सामग्री को हटाने से जुड़े निर्देशों पर भी विचार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में अभिजीत दीपके समेत अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष जानना चाहा था। अदालत के समक्ष यह मुद्दा भी उठा था कि AI की मदद से तैयार की गई सामग्री के जरिए किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली पोस्ट के प्रसार को किस तरह रोका जा सकता है। इस मामले में कोर्ट की कार्यवाही सोशल मीडिया पर AI-जनरेटेड सामग्री के इस्तेमाल और उससे जुड़े कानूनी अधिकारों के सवालों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रही थी।
हालांकि, मौजूदा मामले में महिला द्वारा लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अभी नहीं आया है। दिल्ली हाईकोर्ट की आज की सुनवाई में तस्वीरों को हटाने की मांग और मामले से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर सुनवाई होने की उम्मीद है।