नई दिल्ली

37 किलो सोने और 1100 एकड़ जमीन के दावे पर विवाद, करनैल सिंह की याचिका पर कोर्ट ने टाला आदेश

Defamation Case Latest News: सत्येंद्र जैन की मानहानि शिकायत से जुड़े मामले में भाजपा विधायक करनैल सिंह की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश टाल दिया है। अब 28 अक्टूबर को अदालत का अगला आदेश आएगा।
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Karnail Singh
सत्येंद्र जैन मानहानि केस: करनैल सिंह की याचिका पर 28 अक्टूबर को आदेश। (फाइल फोटो-ANI)

Defamation Case: आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मानहानि शिकायत से जुड़े मामले में भाजपा विधायक करनैल सिंह को अभी इंतजार करना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन की शिकायत पर सुनवाई के दौरान लिए गए फैसले को चुनौती देने वाली सिंह की याचिका पर आदेश टाल दिया है। अब अदालत 28 अक्टूबर को इस मामले में आदेश सुनाएगी।

इंटरव्यू में दिए बयान पर विवाद

यह मामला दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान दिए गए एक इंटरव्यू से जुड़ा है। उस समय सत्येंद्र जैन और करनैल सिंह शकूर बस्ती सीट से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव में सिंह ने जैन को हरा दिया था।

जैन का आरोप है कि इंटरव्यू में करनैल सिंह ने उनके बारे में 37 किलो सोना मिलने और 1100 एकड़ जमीन होने जैसी बातें कही थीं। जैन ने इन बयानों को गलत बताते हुए मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि इन बातों से उनकी छवि खराब हुई।

अदालत के फैसले को दी चुनौती

शिकायत पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए करनैल सिंह को समन जारी किया था। इसके बाद सिंह ने इस फैसले को चुनौती दी। उनकी ओर से कहा गया कि इंटरव्यू में कही गई बातें पहले से सार्वजनिक जानकारी और मीडिया में आई खबरों पर आधारित थीं।

इससे पहले 30 अप्रेल 2026 को सेशन कोर्ट ने संज्ञान लेने और समन जारी करने का आदेश रद्द कर दिया था। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद अब करनैल सिंह की याचिका पर आदेश का इंतजार है।

अब 28 अक्टूबर पर नजर

राउज एवेन्यू कोर्ट के ताजा आदेश के बाद इस मामले में अगला अहम दिन 28 अक्टूबर होगा। उस दिन अदालत का रुख साफ होने के बाद ही पता चलेगा कि करनैल सिंह की याचिका पर क्या फैसला होता है और मानहानि शिकायत की आगे की प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है।

फिलहाल, यह मामला अदालत में विचाराधीन है। सत्येंद्र जैन की ओर से लगाए गए आरोपों को अभी अदालत में साबित हुआ नहीं माना जा सकता। मामले की अगली सुनवाई पर कानूनी जानकारों और राजनीतिक हलकों की नजर रहेगी। अदालत का आदेश आगे की कार्रवाई की दिशा तय कर सकता है।

Updated on:
17 Oct 2026 02:06 pm
Published on:
17 Oct 2026 01:16 pm