नगरिया कृषि सेवा सदन बमीठा राजनगर, बालाजी कृषि बीज भंडार ईशानगर, किसान कल्याण गोस्वामी बीज भंडार परा चौकी, श्री राम चरण खाद बीज भंडार छतरपुर, श्री बांके बिहारी ट्रेडर्स बकस्वाहा एवं श्री राम बायोसीड्स जेनेटिक्स बकस्वाहा शामिल हैं
किसानों की फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर असर डालने वाले अमानक बीजों के खिलाफ छतरपुर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा जिलेभर में विभिन्न विक्रेताओं के बीजों के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच कराई गई। जांच में अमानक बीज मिलने पर 6 बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
उप संचालक कृषि रवीश सिंह ने बताया खरीफ मौसम 2025 में जिले में कुल 117 बीज नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 110 नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 6 नमूने अमानक स्तर के पाए गए।
अमानक बीज मिलने पर जिन विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनमें नगरिया कृषि सेवा सदन बमीठा राजनगर, बालाजी कृषि बीज भंडार ईशानगर, किसान कल्याण गोस्वामी बीज भंडार परा चौकी, श्री राम चरण खाद बीज भंडार छतरपुर, श्री बांके बिहारी ट्रेडर्स बकस्वाहा एवं श्री राम बायोसीड्स जेनेटिक्स बकस्वाहा शामिल हैं।
कृषि विभाग ने इन विक्रेताओं के खिलाफ बीज गुण नियंत्रण आदेश 1983 के तहत लाइसेंस निरस्तीकरण की वैधानिक कार्रवाई की है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह कदम किसानों को निम्न गुणवत्ता के बीजों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक था।
कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और जिले में मानक स्तर के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी जारी रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई विक्रेता अमानक या नकली बीज बेचते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही किसानों से अपील की गई है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त अधिकृत विक्रेताओं से ही बीज खरीदें और खरीद के समय पैकेट पर अंकित बैच नंबर, लेबल व उत्पादन वर्ष की जांच अवश्य करें, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीज प्राप्त हो और उनकी फसल को नुकसान न पहुंचे।