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अब ट्रेन या प्लेटफार्म पर भीख मांगने, उत्पात करने पर लगेगा जुर्माना, सिवनी स्टेशन पर चला अभियान

Public Trust Act 2026 : अब रेलवे स्टेशन, ट्रेन में भिक्षा मांगने, नशे में उपद्रव, रेलवे कर्मियों के कार्य में बाधा डालने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल ने सिवनी स्टेशन पर यात्रियों को दी संशोधित अधिनियम 2026 की जानकारी।
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Public Trust Act 2026
Public Trust Act 2026 (यात्रा से पहले जान लें रेलवे के ये संशोधित नियम Photo Source- Patrika)

Seoni News : रेलवे के जनविश्वास अधिनियम 2026 के तहत किए गए संशोधन के तहत अब रेलवे स्टेशन, ट्रेन में भिक्षा मांगने, नशे में उपद्रव, रेलवे कर्मियों के कार्य में बाधा डालने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इसी तरह से कई और प्रावधान के विषय में रेलवे प्रशासन द्वारा मध्य प्रदेश के सिवनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जागरुक किया गया।

रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा ट्रेन और स्टेशनों पर पांपलेट के साथ - साथ अन्य माध्यम से जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम 2026 के संबंध में यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों को रेलवे अधिनियम 1989 में किए गए नवीन संशोधनों एवं नए प्रावधानों की जानकारी प्रदान कर उन्हें कानूनों के प्रति जागरूक बनाना है।

…तो कानूनी कार्रवाई होगी

Public Trust Act 2026 (यात्रा से पहले जान लें रेलवे के ये संशोधित नियम Photo Source- Patrika)

रेल यात्रा देश के करोड़ों नागरिकों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक एवं किफायती परिवहन का प्रमुख माध्यम है। यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा, रेल सेवाओं का निर्बाध एवं समयबद्ध संचालन तथा रेल परिचालन में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई तय करना रेलवे सुरक्षा बल की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है।

जन विश्वास अधिनियम लागू

बताया गया कि भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियमए 2026 को 19 जून 2026 से लागू किया गया है। इसी के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा सिवनी सहित सभी स्टेशनों पर व्यापक जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।

Public Trust Act 2026 (यात्रा से पहले जान लें रेलवे के ये संशोधित नियम Photo Source- Patrika)

यात्रियों को दी जा रही जानकारी

अभियान के दौरान स्टेशन परिसरों में आकर्षक पोस्टर लगाए जा रहे हैं। यात्रियों को पंपलेट वितरित किए जा रहे हैं तथा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से संशोधित प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है।

शराब पीने-उपद्रव करने पर भी जुर्माना

यात्रियों को बताया जा रहा है कि भीख मांगना, रेलवे परिसर में अवैध तरीके से कोई भी सामग्री का विक्रय करना, शराब अथवा नशे की अवस्था में उपद्रव करना, बिना टिकट यात्रा करना, फर्जी अथवा हस्तांतरित (ट्रांसफर) टिकट का उपयोग करना, रेलवे कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालना तथा रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जैसे मामलों में संशोधित दंड प्रावधान लागू किए गए हैं। कई मामलों में आपराधिक कार्रवाई के स्थान पर आर्थिक दंड (जुर्माना) का प्रावधान किया गया है, जिससे निर्धारित जुर्माना जमा कर न्यायालयीन प्रक्रिया से बचा जा सकता है।

रेलवे के नियमों का पालन जरूरी

रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों से कहा है कि वे सदैव वैध टिकट लेकर यात्रा करें, रेलवे के नियमों का पालन करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल रेलवे सुरक्षा बल अथवा रेलवे हेल्पलाइन पर दें। इन संशोधनों का उद्देश्य रेलवे में अनुशासन बनाए रखना, यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करना तथा आमजन में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कहा गया है कि रेलवे सुरक्षा बल भविष्य में भी ऐसे जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से सुरक्षित, संरक्षित एवं जिम्मेदार रेल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहेगा।

Updated on:
30 Jun 2026 11:27 am
Published on:
30 Jun 2026 11:23 am