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पत्रिका ब्रेकिंग, अवैध कॉलोनी काटने वाले 5 कॉलोनाइजरों पर एफआइआर दर्ज

- तहसीलदार की शिकायत पर कार्रवाई

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बुरहानपुर. आजाद नगर में अवैध कॉलोनी काटने वाले 5 कॉलोनाइजरों पर प्रशासन ने गणपति थाने में एफआइआर दर्ज कराई। यह कार्रवाई तहसीलदार रामलाल पगारे की शिकायत पर हुई। अवैध कॉलोनी काटने के बाद प्लाटधारकों को सुविधाएं नहीं देने पर लगातार शिकायतें मिलने के बाद कलेक्टर एवं एसडीएम के अनुमोदन के बाद यह कार्रवाई की गई।
तहसीलदार ने बताया कि आजाद नगर में इरशाद कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर आरोपी युसूफ बक्ष पिता मोहम्मद बक्ष, मोहम्मद इरफान पिता मोहम्मद इकबाल, अब्दुल रउफ पिता मियां साहब, मोहम्मद जकी हाशमी पिता अशरफ आशमी और सलीम खान पिता सज्जू खान ने भूमि खसरा नंबर 419/4, 419/5, 419/6/1,2, 419/7 एवं 419/8 में अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया था जो ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के प्रावधानो का पालन नही करने पर यह कृत्य म. प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ के अंतर्गत दंडनीय है। इसलिए 5 कॉलोनाइजर के खिलाफ गणपति थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई है।
फोटो इरशाद कॉलोनी में एसडीएम के निरीक्षण के दौरान का।
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