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Noida: भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच नोएडा में अलर्ट, गाजियाबाद में धारा 163 बीएनएसएस लागू, जानिए पूरा अपडेट

Noida News: भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच नोएडा में अलर्ट और गाजियाबाद में धारा 163 लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ इलाकों में ड्रोन कैमरे सहित उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबन्द बंद कर दी गई है।
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May 10, 2025
Noida News
सुरक्षा को लेकर अलर्ट पुलिस

Noida News: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर यूपी में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। नोएडा में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। गाजियाबाद में धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई है। नोएडा प्रशासन ने पुलिस फायर और स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक कर हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है।

Noida News: नोएडा प्रशासन ने शुक्रवार को पुलिस फायर स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभाग के साथ बैठक कर तैयारी पूरी कर ली है। जिला प्रशासन ने 50 से अधिक क्षमता वाले 62 अस्पताल को चिन्हित किया है। उनके संचालकों के साथ एक अहम बैठक हुई है। जिसमें आपदा के समय हर परिस्थितियों से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई।

डीएम ने हर हालत से निपटने के लिए बनाई रणनीति

डीएम के अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी शामिल हुए जिसमें पुलिस फायर स्वास्थ्य सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ पूरी रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान बिल्डिंग कोलैप्स और इवैक्यूएशन जैसे हालात से निपटने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। व्यवस्थाओं को चाक- चौबंद रखने के निर्देश दिए गए है।

किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए सभी विभाग तैयार

नोएडा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि हमें हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। अस्पतालों से समन्वय बनाकर हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रभावी कदम उठाए जा सके। नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पुलिस ने सीमाओं पर जांच तेज कर दी है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों का रिहर्सल कराया जा चुका है।

गाजियाबाद जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई

गाजियाबाद में धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई है। कई इलाके में रेड जोन घोषित हुए हैं। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से दी गई। सुरक्षा को लेकर असामाजिक तत्वों के ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून अन्य उड़ने वाली वस्तुओं से आशंकित खतरों से दृष्टिगत ऐसे तत्वों तथा उड़ने वाली वस्तुओं पर प्रभावी अंकुश लगाना आवश्यक है।

बिना अनुमति के नहीं होगी फोटोग्राफी

पुलिस उपयुक्त के अनुमति के बिना वर्तमान हालात को देखते हुए कमिश्नरेट गाजियाबाद में धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई है।थाना क्षेत्र कोतवाली, कवि नगर, लिंक रोड, साहिबाबाद, टीला मोड़, ट्रॉनिका सिटी, लोनी, मुरादनगर मोदीनगर नो ड्रोन क्षेत्र और अस्थाई रेड जोन घोषित किया है। किसी भी राजकीय कार्यालय और अन्य स्थानों पर पुलिस उपयुक्त के अनुमति के बिना कोई फोटोग्राफी नहीं की जाएगी।

Published on:
10 May 2025 11:29 am