पाली

Rajasthan Crime: हमला करके युवती से रेप करने की कोशिश, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Pali News: युवती पर हमले और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अदालत ने आरोपी संजय उर्फ रिंकू सेन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

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Nov 21, 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Case Of Attempt To Rape: अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने बलात्कार के प्रयास के प्रकरण में संजय उर्फ रिंकू सेन को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

अपर लोक अभियोजक पंकज त्रिवेदी ने बताया कि 13 जुलाई 2019 को पीड़िता ने सोजत पुलिस उपअधीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी संजय उर्फ रिंकू सेन ने उस पर हमला कर बलात्कार करने का प्रयास किया। तब संबंधित थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

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अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के समर्थन में गवाह एवं आवश्यक दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए। अदालत के समक्ष पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट, घटनास्थल परिस्थितियों एवं सहयोगी साक्ष्य प्रस्तुत किए।

न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों तथा अभियोजन पक्ष की तर्कसंगत दलीलों के आधार पर संजय उर्फ रिंकू को दोषी मानते हुए उसे पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।

दुर्घटना के आरोपी को 2 वर्ष का कारावास

जैतारण क्षेत्र के बांजाकुड़ी गांव में करीब 11 साल पूर्व एक निजी बस ने स्कूली छात्र को टक्कर मारने पर उनकी इलाज के दौरान मौत हो जाने के मामले में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपीलीय न्यायालय ने सजा यथावत रखते हुए 20 नवम्बर को अभियुक्त बोरून्दा निवासी साबुखान को दो वर्ष का कारावास व दो हजार अर्थदंड से दंडित किया है।

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Published on:
21 Nov 2025 12:00 pm
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