रोडवेज ने प्रतियोगी अभ्यर्थियों की फ्री यात्रा व्यवस्था में बदलाव किया है। अब केवल प्रवेश पत्र से यात्रा नहीं होगी। परीक्षा से 36 घंटे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। सत्यापन के बाद ही कंडक्टर जीरो टिकट जारी करेगा। बिना पंजीयन मुफ्त यात्रा मान्य नहीं होगी।
Exam Candidates Roadways Free Travel: पाली: प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का नियम बदल गया है। अब वे केवल प्रवेश पत्र दिखाकर निशुल्क यात्रा का लाभ नहीं ले सकेंगे। उनको परीक्षा से 36 घंटे पहले ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। प्रतियोगी परीक्षा देने लिए जाते समय रोडवेज की निःशुल्क यात्रा का कई लोग दुरुपयोग कर रहे थे। फर्जी प्रवेश पत्र या अन्य दस्तावेज से मुफ्त यात्रा की भी बात सामने आ रही थी।
रोडवेज की ओर से नई व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके तहत अभ्यर्थी को प्रतियोगी परीक्षार्थी पंजीयन पोर्टल खोलकर परीक्षा का विवरण भरना होगा। पोर्टल पर प्रवेश पत्र अपलोड करना होगा। पंजीकरण के बाद ओटीपी से सत्यापन होगा। इसके बाद परिचालकों के पास यह डेटा चला जाएगा। परिचालक रोल नंबर अपनी मशीन में डालेंगे तो अभ्यर्थी का सत्यापन हो जाएगा।
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इस नए नियम के अनुसार, यदि कोई अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करना भूल जाता है या अंतिम समय में आवेदन करता है तो उसे मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बस में सवार होने पर उसे बिना टिकट माना जाएगा। इस नई व्यवस्था से वास्त्विक अभ्यर्थी ही बसों में बेठेंगे। यात्री दबाव भी नियंत्रित होगा।
प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए पंजीयन करवाना होगा। इससे एक टिकट जनरेट होगा, जिसका इंद्राज रोडवेज बस में कंडक्टर की ओर से किया जाएगा।
-मोहन मीणा, मुख्य प्रबंधक, रोडवेज आगार, पाली